New Traffic Rule: वाहन चलाते वक्त न करें ये गलती, कटेगा 10,000 रुपए का चालान
नए नियमों के मुताबिक आप ड्राइविंग कर रहे हैं साथ ही आपके पीछे कोई भी एंबुलेंस का सायरन बज रहा है, तो तत्काल उसे रास्ता देना चाहिए. क्योंकि उसमें कोई भी मरीज गंभीर हालत में हो सकता है.
highlights
- मोटर रूल एक्ट में किया गया बदलाव, जुर्माने के साथ जेल जाने का भी प्रावधान
- ड्राइविंग लाइेसेंस न दिखाने पर भी 5,000 रुपए का चालान
- नियमों का उलंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस किया जाता है जब्त
नई दिल्ली :
New Traffic Rule 2023: अगर आप भी रोड पर रोजमर्रा के जीवन में वाहन चलाते हैं तो ये नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि यदि आपने भूल से भी वाहन चलाते वक्त ये गलती कर दी तो आपको झटका लग सकता है. यानि आपके पॅाकेट से मोटा अमाउंट 10,000 रुपए जुर्माने के तहत जमा हो सकता है. यही नहीं मोटर रूल एक्ट के मुताबकि जेल जाने का भी प्रावधान नियम तोड़ने पर किया गया है.. यही नहीं यदि आपसे से ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस दिखाने को कहती और आप दिखाने में आनाकानी करते हैं तो आपका डीएल रद्द तक किये जाने का प्रावधान नए नियमों में किया गया है..
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तत्काल दें रास्ता
नए नियमों के मुताबिक आप ड्राइविंग कर रहे हैं साथ ही आपके पीछे कोई भी एंबुलेंस का सायरन बज रहा है, तो तत्काल उसे रास्ता देना चाहिए. क्योंकि उसमें कोई भी मरीज गंभीर हालत में हो सकता है. विषय़ को गंभीरता से लेते हुए मोटर रूल एक्ट में बदलाव किया गया है. एंबुलेंस को रास्ता न देने वालों का चालान अब 1000 का नहीं बल्कि 10,000 रुपए का काटा जाएगा. क्योंकि बहुत से लोग एंबुलेंस को रास्ता न देने में अपनी तारीफ समझते हैं. जिसमें मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ तक हो सकता है. वहीं यदि कोई ड्राइवर बिना मरीज के ही सायरन बजा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है..
ये भी हुआ बदलाव
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनुसार अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है. साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है. ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है.
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