Alert: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे बैंक-टैक्स-पोस्ट ऑफिस से जुड़े ये नियम
पोस्ट ऑफिस (Post Office Schemes) के नियमों में 1 अप्रैल से बड़े बदलाव हो रहे हैं. 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों में अब ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम...
highlights
- 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई नियम
- गैस सिलेंडर हो सकते हैं महंगे
- घर की खरीद पर देनी होगी ज्यादा रकम
नई दिल्ली:
फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है. ऐसे में हमारे और आपके जीवन में कई तरह के अहम बदलाव होने जा रहे हैं. नए महीने की शुरुआत से पहले इन सभी बदलावों के बारे में जानना जरुरी है, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो. इसमें पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकिंग और इंवेस्टमेंट के कई नियम शामिल हैं. जानें, किन नियमों में बदलाव हो रहे हैं और आप पर इनका कितना असर पड़ेगा...
पोस्ट ऑफिस की स्कीम में बदलाव
पोस्ट ऑफिस (Post Office Schemes) के नियमों में 1 अप्रैल से बड़े बदलाव हो रहे हैं. 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों में अब ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करना होगा. इसके साथ ही स्मॉल सेविंग में जो पहले जमा राशि पर ब्याज मिलता था अब वह पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा होगा. इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग अकाउंट से पहले से बैंक में मौजूद खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते को लिंक कर लें.
पैन-आधार लिंकिंग
अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन को अपने आधार नंबर (Pan-Aadhar link) से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपसे इसके लिए जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि, सरकार ने अभी तक जुर्माने की राशि की घोषणा नहीं की है. लेकिन इससे बचने के लिए आप अपना पेन आधार से लिंक करवा लें.
म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम
1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे. दरअसल, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डीडी आदि के जरिये भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है. बदलाव के तहत 1 अप्रैल, 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई अथवा नेटबैंकिंग के जरिये ही भुगतान करना होगा.
पीएफ खाते पर टैक्स
केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है. दरअसल, 1 अप्रैल से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांट सकती है, जिसपर टैक्स भी लगेगा. नियम के मुताबिक, ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है. अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा.
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स
केंद्र सरकार ने बजट में क्रिप्टो टैक्स के बारे में जानकारी दी थी. 1 अप्रैल से सरकार भी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) या क्रिप्टो करेंगी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट टीडीएस भी कटेगा.
एक्सिस और पीएनबी ने बदले ये नियम
एक्सिस बैंक ने बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. बैंक के ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे. वहीं, पीएनबी ने एलान किया है कि 4 अप्रैल से बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बिना वेरिफिकेशन के चेक पेमेंट नहीं हो पाएगा और ये नियम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के चेक के लिए अनिवार्य है. पीएनबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस नियम की जानकारी दी है.
घर की खरीद हो जाएगी महंगी
आगामी 1 अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जाएगा. केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है.
गैस सिलेंडर हो सकता है महंगा
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर सकती है.
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