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1 अप्रैल से बदल जाएंगे GST-PAN समेत ये नियम, आपकी जेब पर डालेंगे असर

एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है. नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year 2020-21) में ऐसे कई नियमों में बदलाव हो रहा है जिनकी वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा. ये बदलाव GST रिटर्न से लेकर PAN कार्ड के नियमों में होने वाला ह

Updated on: 07 Mar 2020, 10:07 AM

नई दिल्ली:

एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है. नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year 2020-21) में ऐसे कई नियमों में बदलाव हो रहा है जिनकी वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा. ये बदलाव GST रिटर्न से लेकर PAN कार्ड के नियमों में होने वाला है. आइए जानते हैं कि आखिर एक अप्रैल से आखिर क्या बदलाव होंगे.

पैन-आधार लिंक

अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 अप्रैल को आपका पैनकार्ड इनवैलिड हो जाएगा. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है. करीब 17.58 करोड़ पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं. जबकि 30.75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पैन-आधार लिंक करा लिया है.

नया इनकम टैक्स सिस्टम

बजट 2020-21 में सरकार ने वैकल्पिक दरों और स्लैब के साथ एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी. नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है. यानी अगर करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर अदा कर सकता है. नए कर प्रस्ताव के तहत हर साल 5 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को कोई दर नहीं देना होगा. 5 से 7.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष आय वाले लोगों को 10 प्रतिशत, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 प्रतिशत, 12.5 लाख से 15 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा.

नया GST रिटर्न

GST काउंसिल की 31वीं बैठक में टैक्सपैयर्स के लिए नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम पेश करने पर निर्णय हुआ. नया सिस्टम एक अप्रैल से शुरू होगा. इस वजह से जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी. नई व्यवस्था के तहत दो नए फॉर्म GST FORM ANX-1 और GST FORM ANX-2 पेश किया गया है.

विदेशी टूर पैकेज के लिए TCS

1 अप्रैल, 2020 से विदेशी टूर पैकेज खरीदना और विदेशों में कोई भी फंड खर्च करना मंहगा हो जाएगा. अगर कोई विदेशी टूर पैकेज खरीदता है या विदेशी करेंसी एक्सचेंज कराता है तो 7 लाख रुपये से ज्यादा की धनराशि पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स देना होगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने आम बजट 2020 में सेक्श 206 में संशोधन कर विदेशी टूर पैकेज और फंड पर 5 फीसदी TCS लगाने का प्रस्ताव दिया है.

नए वाहन नियम

एक अप्रैल से देश में सिर्फ BS-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में यह आदेश दिया था कि 31 मार्च 2020 के बाद BS-4 मानक के वाहन नहीं बिकेंगे. BS-4 के वाहनों को बेचने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां कई ऑफर्स दे रही हैं और अपने बीएस-4 गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट दे रही है.

जानवरों की दवाइयों से जुड़े नियम में बदलाव

सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को ड्रग्स घोषित कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है. जिसके मुताबिक, इंसानों-जानवरों पर इस्तेमाल में आने वाले सभी उपकरण ड्रग्स कहलाएंगे. जिसके बाद अब Drugs and Cosmetcis Act, 1940 (23 of 1940) की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा. यह कानून में 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा.