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रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना पड़ेगा भारी, खानी पड़ सकती है जेल की हवा

Indian Railway: NGT के आदेश के मुताबिक अगर कोई भी यात्री कचरा फैलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा. बता दें कि अभी तक इस तरह के मामलों के लिए सिर्फ जुर्माने का ही प्रावधान था.

Updated on: 11 Feb 2022, 04:42 PM

highlights

  • कचरा फैलाते पाए जाने पर यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा
  • अभी तक इस तरह के मामलों के लिए सिर्फ जुर्माने का प्रावधान था

नई दिल्ली:

Indian Railway: भारत में हर रोज़ हजारों की संख्या में लोग रेल से यात्रा करते हैं. भारतीय रेलवे (Railway Update) की ओर से यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरह के दिशानिर्देश लागू किए जाते हैं. ऐसे में आए दिन रेलवे बोर्ड को रेल यात्रियों से जुड़ी कई शिकायतें भी सुननी पड़ती है. रेलवे स्टेशन पर गंदगी से जुड़ी शिकायतें रेलवे बोर्ड को सबसे ज्यादा मिलती हैं. यात्री अक्सर रेलवे परिसर में खाने पीने का सामान, छिलके, रैपर इधर-उधर फेंक देते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलर (National Green Tribunal-NGT) के नए आदेश के अनुरूप गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाऐ जाऐंगे.

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क्या है NGT का नया आदेश?
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे स्टेशन की सफाई को ध्यान में रखते हुए एक आदेश पारित किया है. आदेश के बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (Indian Railway Catering and Tourism Corporation-IRCTC) ने सभी स्टेशन प्रभारियों को नोटिस जारी किया है. सफाई को लेकर यात्रियों की भागीदारी भी मांगी जाएगी. इसके अलावा प्लेटफॉर्म और पटरियों आदि पर कूड़ा कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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मामला होगा दर्ज
NGT के आदेश के मुताबिक अगर कोई भी यात्री कचरा फैलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा. बता दें कि अभी तक इस तरह के मामलों के लिए सिर्फ जुर्माने का ही प्रावधान था. एक फ्लाइंग स्क्वायड के जरिए निगरानी की जाएगी. साथ ही अधिकारी भी रेलवे में साफ-सफाई की व्यवस्था की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे.