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एक अक्टूबर से वाहन मालिकों को नहीं होगी लाइसेंस और RC की जरूरत, जानिए क्यों

अब सरकार वाहन के दस्तावेजों की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैलिड पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी.

Updated on: 29 Sep 2020, 08:25 PM

नई दिल्‍ली:

एक अक्टूबर से वाहनों और आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भारत सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है. सरकार ने बताया कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर, 2020 से सरकार ने व्हीकल से जुड़े तमाम दस्तावेजों के रख रखाव किया जाएगा. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रख रखाव करेगी. अब सरकार वाहन के दस्तावेजों की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैलिड पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी.

सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. नए नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन (route navigation) के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो. हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.