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इन कर्मचारियों को करना होगा महज 4 दिन काम, weekly तीन दिन रहेगी छुट्टी

केन्द्र की मोदी सरकार (Modi government) सरकारी कर्मचारियों को रियायत देने जा रही है. जानकारी के मुताबिक (Modi government) के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से सहमती मांगी थी.

Updated on: 19 Dec 2021, 06:43 PM

highlights

  • New Wage Code पर 13 राज्यों की बनी सहमति
  • कानून को लागू होते ही आपकी टेक होम सैलरी और पीएफ पर पड़ेगा असर 
  • अगले वित्त वर्ष में लागू होने की जताई जा रही संभावना 

नई दिल्ली :

केन्द्र की मोदी सरकार (Modi government) सरकारी कर्मचारियों को रियायत देने जा रही है. जानकारी के मुताबिक (Modi government) के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से सहमती मांगी थी. जिस पर 13 राज्य पूरी तरह तैयार हैं. बताया जा रहा है इन राज्यों ने मसौदा भी तैयार कर लिया है. यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के वीक में महज 4 दिन ही काम करना होगा. यानि सरकारी कर्मचारी (weekly) 3 दिन की छुट्टी मना सकेंगे. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों (New Wage Code) को लागू करने जा रही है. अगले वित्त वर्ष तक इसे लागू होने की संभावना है. इस कानून को लागू होते ही आपकी टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर (PF Rule) में बदलाव हो जाएगा.

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दरअसल, कोरोना काल के बाद भारत सरकार ने सप्ताह मे चार दिन काम करने के कानून पर चर्चा की थी. साथ ही राज्यों से सहमती भी मांगी थी. ताजी जानकारी के मुताबिक 13 राज्य (New Wage Code) के सहमति दे चुके हैं. जिससे संभावना जताई जा रही है सरकार अगले वित्त वर्ष में इसे लागू कर देगी. जिसके बाद कर्मचारियों को सप्ताह में महज चार दिन ही दफ्तर आने की जरुरत पड़ेगी. कर्मचारी वीकली 3 दिनों की छुट्टी मना सकेंगे. इससे उन लोगों को जरूर झटका लग सकता है जो लोग अलगे साल सैलरी में इजाफा होने का इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आपकी बेसिक सैलरी पर प्रभाव पड़ने वाला है.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों (New Wage Code) को लागू करने जा रही है. अगले वित्त वर्ष तक इसे लागू होने की संभावना है. इस कानून को लागू होते ही आपके टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर (PF Rule) में बदलाव हो जाएगा. जिससे आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी, जबकि भविष्य निधि यानी पीएफ (PF) में बढ़ोतरी हो जाएगी. पीटीआई के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है. बस कुछ राज्यों की से और फीडबैक आना है.