शराब के शौकीनों की फिर आई मौज, 1 जून से आधे रेट पर मिलेगी शराब-बीयर

अगर आप शराब (Liquor) और बीयर (beer) के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि एक बार फिर 1 जून से शराब और बीयर बेहद सस्ती होने जा रही है. बताया जा रहा है कि प्राइस से जस्ट आधे ऱेट पर शराब और बीयर दिल्ली में मिल जाएगी.

अगर आप शराब (Liquor) और बीयर (beer) के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि एक बार फिर 1 जून से शराब और बीयर बेहद सस्ती होने जा रही है. बताया जा रहा है कि प्राइस से जस्ट आधे ऱेट पर शराब और बीयर दिल्ली में मिल जाएगी.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

अगर आप शराब (Liquor) और बीयर (beer) के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि एक बार फिर 1 जून से शराब और बीयर बेहद सस्ती होने जा रही है. बताया जा रहा है कि प्राइस से जस्ट आधे ऱेट पर शराब और बीयर दिल्ली में मिल जाएगी. दिल्ली के शराब के शौकीनों के साथ इसका सबसे बड़ा फायदा नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली के नजदीकी यूपी के जिलों में रहने वालो को भी होगा. बता दें कि यूपी वाले लोग दिल्ली की शराब और बीयर को अधिक पसंद करते हैं. वहीं शराब सस्ती होने के बाद डिमांड काफी बढ़ जाएगी. खासकर दिल्ली के बॅार्डर की दुकानों पर काफी भीड़ बढ़ जाएगी. क्योंकि मेरठ, गाजियाबाद, और नोएडा के लोग भी दिल्ली बॅार्डर से शराब खरीदते हैं.

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आपको बता दें कि शराब विक्रेता दिल्ली में MRP से कम कीमत पर शराब बेच सकेंगे. इसके लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लेते हुए उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए फाइल भेज दी है. इस फैसले के तहत नई आबकारी नीति में भी प्रावधान किया जा रहा है. दिल्ली सरकार का तर्क है कि जब लाइसेंसधारी एडवांस में शराब बेच रहा है और लाइसेंस फीस भी चुका रहा है तो उसे कम कीमतों पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है. इतना ही नहीं सरकार रात तीन बजे तक बार में शराब परोसने की भी योजना बना रही है. आबकारी विभाग की तरफ से इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है. बता दें कि सरकार के आबकारी विभाग को दो अप्रैल को ही शराब की निजी दुकानों को एमआरपी से 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति प्रदान की थी, जिसके बाद से शराब दुकानों पर लगातार छूट दी जा रही है.

बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से पिछले वर्ष सितंबर से ही यूपी उत्पाद अधिनियम 1910 में संशोधन किया गया था. संशोधन का मकसद अन्य राज्यों से खरीदी शराब के आयात को कम करना है. नए कानून के मुताबिक पड़ोसी राज्य से एक से अधिक बोतल शराब खरीदना गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है. इसका उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है.

Source : News Nation Bureau

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