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ताकि रिटायरमेंट की ना हो चिंता, तुरंत आधार को NPS अकाउंट से जोड़े, जानें प्रोसेस

बता दें भारत सरकार ने बीते साल ही अगस्त 2021 में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का फायदा प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज बना दिया है 

Updated on: 19 Feb 2022, 11:04 AM

highlights

  • नेशनल पेंशन सिस्टम, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है
  • बिजनेसमैन और सेल्फ-एंप्लॉयड को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत फायदे मिलते हैं

 

 

नई दिल्ली:

आधार कार्ड का प्रयोग पहचान के लिए किया जाता है. ऐसे में यह जरूरी है कि आप भी बुढ़ापे में रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से कर लें. सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का लाभ आपको बुढ़ापे में मिले इसके लिए जरूरी है कि आप की पहचान सरकार के पास दर्ज हो. इसके लिए आपके आधार कार्ड का NPS अकाउंट से जुड़ा होना जरूरी है. यह उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन और सेल्फ-एंप्लॉयड हैं और राज्य समर्थित सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत फायदों को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। दरअसल नेशनल पेंशन सिस्टम, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट (PFRDA) द्वारा एडमिनिस्ट्रेटड और रेगुलेटेड एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। 
आपको आधार नंबर को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर( Permanent Retirement Account Number) से जोड़ना होगा. PRAN ( Permanent Retirement Account Number) से आधार जोड़ने के लिए आपको NPS अकाउंट में लॉगिन करना होगा. 

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आधार को NPS अकाउंट से जोड़ने का यह है ऑनलाइन प्रोसेस

  1. NPS अकाउंट में लॉगिन करने के बाद होम पेज पर Update Details के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  2. अब Update Aadhar पर क्लिक करना होगा
  3. इसके बाद Add Aadhar Card No. पर आधार कार्ड की डिटेल्स दर्ज करनी होंगी
  4. डिटेल्स दर्ज करने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आए OTP को दर्ज करना होगा 
  5. OTP का ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपका आधार कार्ड NPS अकाउंट से लिंक हो जाएगा.