logo-image

आधार कार्ड (Aadhaar Card) से नहीं जुड़े होने पर 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा आपका PAN

Link PAN With Aadhaar Card: पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ायी गयी है और मौजूदा समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी.

Updated on: 17 Feb 2020, 01:22 PM

दिल्ली:

Link PAN With Aadhaar Card: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि अगर स्थायी खाता संख्या (PAN) को 31 मार्च 2020 तक आधार (Aadhar Card) से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा. पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ायी गयी है और मौजूदा समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी के बाद मिस्टर व्हाइट राधाकृष्ण दमानी बने दूसरे सबसे अमीर शख्स

17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जाना है
विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है. हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी-CBDT) ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आबंटित किये गये हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारती एयरटेल ने चुकाया 10,000 करोड़ रुपये AGR का बकाया

आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिये पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, उन्हें सूचना नहीं देने को लेकर आयकर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे. विभाग के अनुसार जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा.