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केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं बच्चों का एडमिशन तो पढ़ लें यह खबर, सरकार ने बदला नियम

Kendriya Vidyalaya admission: केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते? लेकिन इस बीच सरकार ने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है.

Updated on: 27 Apr 2022, 04:32 PM

नई दिल्ली:

Kendriya Vidyalaya admission: केंद्रीय विद्यालय ( Kendriya Vidyalaya ) में अपने बच्चों का एडमिशन कराने का सपना हर मां बाप का होता है. इसकी मुख्य वजह केवी में शानदार अनुशासन और बेहतरीन पढ़ाई का होना है. केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते? लेकिन इस बीच सरकार ने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार अब एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु सीमा छह साल हो गई है. हालांकि इसका फैसला केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने पहले ही ले लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को बरकरार रखा है. इसका मतलब यह हुआ है कि  2022-23 के सत्र में पहली क्लास में केवल उन ही बच्चों का एडमिशन होगा, जिनकी आयु कम से कम छह साल है. आपको बता दें कि इससे पहले 5 साल तक के बच्चों का कक्षा एक में दाखिला लेने का प्रावधान था.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 11 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज को कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारी भी हाईकोर्ट के फैसले के साथ सहमति है. आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में केवीएस की ओर से यह दलील दी गई थी, कि कक्षा एक में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से बढ़ाई गई है. इसके साथ ही केवीएस ने इस बात का भी खंडन किया है कि इस फैसले से शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अतिक्रमण होता है.

आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायलय में 5 वर्षीय यूकेजी की छात्रा की उस अपील को खारिज कर दिया गया था कि, जिसमें एकल न्यायधीश के आदेश को चैलेंज किया गया था. एकल न्यायाधीश ने छात्रा की अपील को खारिज करते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु पहले की तरह पांच वर्ष करने का अनुरोध किया गया था.