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आ गई रिटर्न भरने की डेडलाइन, ऐसे घर बैठे खुद से करें फाइल

आ गई रिटर्न भरने की डेडलाइन, ऐसे घर बैठे खुद से करें फाइल

Updated on: 21 Jul 2022, 04:57 PM

highlights

  •   रिटर्न भरते समय सही फार्म का चयन जरूरी
  •   ITR भरने से पहले कर लें बकाया भुगतान 
  •   घर बैठे कर सकते है फाइल

दिल्ली:

ITR यानि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है.. Income Tax Department ने ITR भरने की Deadline निर्धारित कर दी  है...आपको बता दें ITR दाखिल करने के आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 तय की गई है. इस तारीख तक करदाता वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपना Return दाखिल कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आपने तय तिथि के अनूसार आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है

आपको बता दें कि आप घर बैठे आसानी से रिटर्न भर सकते है. विशेषज्ञों की मानें तो ITR Return दाखिल करते समय इसमें Income से जुड़ी सभी जानकारियों को बेहद सावधानी पूर्वक दर्ज करना जरूरी है. कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा छुपाई गई कोई जानकारी आपको Income Tax विभाग का नोटिस थमा दे. इससे पहले आप बिना Deadline का इंतजार किए फटाफट ITR फाइल कर दें

 सबसे पहले आय के सभी स्रोतों और वर्ष के दौरान की गई कर बचत को इकट्ठा करना.इसके साथ ही, फॉर्म 26एएस के साथ आपकी आय और टीडीएस राशि में किसी भी तरह के बेमेल का मिलान जरूर करें. अगर फॉर्म 26एएस में जानकारी गलत है, तो टीडीएस रिटर्न में सुधार करके इसे ठीक करने के लिए कटौतीकर्ता से संपर्क करें ताकि आपके फॉर्म में सही जानकारी हो. 

इसके बाद सबसे जरूरी है कि आपको सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना सबसे जरूरी है.अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर के आधार पर सात प्रकार के ITR फॉर्म होते हैं. ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं. इसमें करदाता को अपनी आय और श्रेणी के आधार पर फॉर्म का चयन करना होता है. लेकनि अगर ITR Form सही ढंग से नहीं चुने गए हैं, तो करदाता को आयकर विभाग से नोटिस आने पर फिर से ITR दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है. 

 रिटर्न दाखिल करने के दौरान एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी कर योग्य आय निर्धारित करें और यदि है तो कर देनदारी का आकलन जरूर कर लें. ब्याज से बचने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले बकाया आयकर का भुगतान करना चाहिए. इसके अलावा दर्ज की गई सभी जानकारियों को Submit करने से पहले एक बार जरूर जांच लें. अगर आपसे कोई जानकारी छूट गई है तो उसे इसमें भर दें साथ ही ध्यान रहे कि अगर आपने वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता से आय प्राप्त की है और वर्तमान नियोक्ता को पिछले नियोक्ता की आय की रिपोर्ट करने से चूक गए हैं, तो आपकी आय आपके फॉर्म 26एएस में नहीं दिखाई देगी. इसलिए, अपने आयकर रिटर्न में सभी नियोक्ताओं से अर्जित आय को शामिल करना न भूलें.