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ITR Filing Alert: 31 दिसंबर तक नहीं किया ये जरूरी काम तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना, जेल का भी प्रावधान

ITR Filing Alert: अगर आपने भी अभी तक अपना आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया है तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि आयकर विभाग (Income tax department)ने ऐसे करदाता जिन्होने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था,

Updated on: 28 Dec 2022, 03:14 PM

highlights

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकरदाताओं को किया अलर्ट
  • जिन लोगों की आय 5 लाख है उनके लिए लेट फीस भी 1000 रुपए देने का प्रावधान 

नई दिल्ली :

ITR Filing Alert: अगर आपने भी अभी तक अपना आईटीआर  (ITR) फाइल नहीं किया है तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि आयकर विभाग (Income tax department)ने ऐसे करदाता जिन्होने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था, उन्हें एक मौका और दिया है. जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी गई है. यदि आप अब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing)नहीं करते हैं तो 10 हजार रुपए का जुर्माना या 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. खास बात ये है कि 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को 5000 रुपए लेट फीस भी भरनी होगी.

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5 लाख आय वालों के लिए लेट फीस कुल 1000 रुपए 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक जिन आयकर दाताओं की आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है. उन्हें लेट फीस में भी छूट दी गई है. यानि उन्हें आईटीआर के साथ सिर्फ 1000 रुपए लेट फीस ही जमा करनी होगी. वहीं ज्यादा आय वालों के लिए लेट फीस 5000 रुपए देने का प्रावधान है. आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक टैक्स की रकम पर 1 फीसदी की दर से ब्याज लगाया जाता है.

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जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान 
जानकारी के मुताबिक यदि आप जानपूछकर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है. यही नहीं डिफाल्टरों के लिए 3 माह से लेकर 7 साल तक सजा का प्रावधान भी आईटी एक्ट में दिया गया है. साथ ही ये भी बताया गया है कि यदि टैक्स चोरी की रकम 25 लाख से कम है तो सजा घटकर 2 साल तक रह सकती है. इसके अलावा आईटी एक्ट में अन्य भी कई प्रावधान  किये गए हैं. 

31 जुलाई थी लास्ट डेट 
दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी. लेकिन अभी भी लाखों  आयकरदाता हैं. जिन्होने आईटीआर फाइल नहीं किया है. ऐसे लोगों को अब सरकार ने फिर से छूट दी है. जिसकी तिथि 31 दिसंबर रखी गई है. इसलिए सभी छूटे आयकरदाता 31 दिसंबर से पहले इंनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing)कर दें. अन्यथा ,जुर्माना और सजा भुगतने के लिए तैयार रहें.