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अगर बैंक गया डूब (Bank Default) तो आपका जमा पैसा ( Saving Amount) मिलेगा या नहीं, 5 Point में जानें यहां

अगर बैंक डूब (Bank Default) जाता है या फिर बंद हो जाता है तो मेरे पैसों का क्या होगा? क्‍या आपकी रकम भी डूब जाएगी या मिलेगी?

नई दिल्‍ली:

अगर बैंक डूब (Bank Default) जाता है या फिर बंद (Bank Closed) हो जाता है तो मेरे पैसों का क्या होगा? क्‍या आपकी रकम ( Saving Amount) भी डूब जाएगी या मिलेगी? यह सवाल तब उठने लगे हैं जब . रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India)ने हाल में पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक पर कई गड़बड़ियां करने पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था. प्रतिबंध के बाद इस बैंक के ग्राहक छह महीने में अपने अकाउंट से 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते.

दरअसल यहीं से सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया. इसके बाद 9 सरकारी बैंकों के बंद होने की खबरें आई. RBI और सरकार की ओर से इन सभी अफवाहों का खंडन किया गया. बैकिंग के कुछ जानकार बताते हैं कि बैंक में जमा पैसा सुरक्षित है. आजादी के बाद से अब तक देश में कोई भी कॉमर्शियल बैंक नहीं डूबा है. अगर कभी ऐसा होता है तो सरकार ही आम आदमी की मदद करेगी.

कितना सुरक्षित है आपका पैसा, जानें यहां

  1. DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से तय गए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों के 1 लाख रुपये की सुरक्षा की गारंटी मिलती है.
  2. इसमें मूलधन और ब्‍याज (Principal and Interest) दोनों को शामिल है. यानी दोनों 1 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ 1 लाख ही सुरक्षित माना जाएगा.
  3. बैंक में आपकी कुल जमा राशि 4 लाख है तो बैंक के डिफॉल्ट करने पर आपके सिर्फ 1 लाख रुपये ही सुरक्षित माने जाएंगे. बाकी आपको मिलने की गारंटी नहीं होगी.
  4. आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता है तो सभी खातों में जमा अमाउंट जोड़ा जाएगा और केवल 1 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाएगा. यही नहीं
  5. एक बैंक में एक से अधिक अकाउंट और FD आदि हैं तो भी बैंक के डिफॉल्टर होने या डूब जाने के बाद आपको एक लाख रुपये ही मिलने की गारंटी है.