कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नए- नए नियम जारी किए हैं. सरकार बढ़ते कोरोना को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ राहत प्रदान करने में लगी हुई है. ऐसे में सरकार ने रेलवे स्टाफ के लिए भी कुछ नियम और गाइड लाइन जारी किया है. ताकि उनको भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कुछ ठिकाना मिल सके. आपको बता दें यह लाभ फिलहाल अभी सिर्फ तीन रेलवे स्टेशन पर ही स्टाफ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं वें तीन नियम क्या है...
पश्चिम मध्य रेल के मुख्यालय जबलपुर से जारी नए आदेश के तहत रेलवे कार्यालयों, डिपो एवं वर्कशॉप में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है. इस बात की सुचना आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि वर्तमान कोविड-19 की लहर को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल एवं कोटा मंडलों में तुरंत इस आदेश को लागू किया जाए.
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तीनों मंडलों के सभी कार्यालयों, डिपो तथा वर्कशॉप आदि में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे और बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर घर से अपना कार्य करते रहेंगे. दरअसल कई राज्यों में प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थानों में 50 प्रतिशत ही कर्मचारियों को ऑफिस में बैठकर काम करने की अनुमति है. इन्ही सब चीजों रखते हुए अब सरकार ने रेलवे के लिए भी एक एहम कदम उठाया है.
Source : News Nation Bureau