अब इन ट्रेनों में बिना टिकट भी कर सकते हैं सफर, Railway ने किया नियमों में अहम बदलाव
Indian Railways: भारतीय रेल विभाग (railway department)यात्रियों की सुविधा के लिये नए-नए प्रयोग करता रहता है. हाल ही में रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए बिना टिकट के भी रेल में यात्रा की सुविधा (travel facility) दी है.
highlights
- बिना टिकट लिये ट्रेन में बिना रोक-टोक चढ़ सकते हैं यात्री
- कई बार यात्रियों को जल्दबाजी में कहीं जाना होता है, जिसका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता
- रेलवे ने यात्रियों की परेशानी को समझते हुए कुछ नियमों में किया बदलाव
नई दिल्ली :
Indian Railways: भारतीय रेल विभाग (railway department)यात्रियों की सुविधा के लिये नए-नए प्रयोग करता रहता है. हाल ही में रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए बिना टिकट के भी रेल में यात्रा की सुविधा (travel facility) दी है. आपको बता दे कि कई बार रिजर्वेशन न होने के चलते यात्रियों को अपनी यात्रा तक टालनी पड़ जाती थी, नए नियम के तहत अब ऐसी नौबत नहीं आएगी. क्योंकि भारतीय रेलवे (Indian Railways)ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है. जिसके तहत आप बिना टिकट लिए भी रेल में सफर कर सकते हैं. इसके लिए बस आपके पास प्लेटफॅार्म टिकट (platform ticket)
का होना जरूरी है. आपको बता दें कि जल्दबाजी की यात्रा के लिए यात्रियों के बास बस तत्काल टिकट (Tatkal Ticket)ही एक विकल्प था.
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ये हुआ बदलाव
अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं. आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे ने ही बनाया है. इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत TTE से संपर्क करना होगा. फिर TTE आपके गन्तव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा. नए नियम के बाद आपको रिजर्वेशन की टेंशन खत्म हो जाएगी. साथ ही आपका बिना टिकट के कोई जुर्माना भी भरने की जरुरत नहीं होगी.
लीगल होगी यात्रा
आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट होने पर आप बिना टिकट यात्रा करने के अपराधी नहीं माने जाएंगे. (Platform Ticket) यात्री को ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाता है. यही नहीं आपकी यात्रा पूर्ण रूप से लीगल मानी जायेगी. आपको बता दें कि इसके साथ ही यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा. साथ ही जिस श्रेणी की बोगी में आप चढ़े हैं, आपको उसी श्रेणी का भुगतान करना होगा.
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