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Indian Railways: रेलवे की प्रॅापर्टी को नुकसान पहुंचाया तो नहीं मिलेगी नौकरी, ये भी मिलेंगी सजा

Indian Railways Rules: वेस्ट बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express)पर पथराव की घटनाएं थम नहीं रही हैं. घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने चेतावनी जारी की है.

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Sunder Singh
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RAIL PROTEST

सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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Indian Railways Rules: वेस्ट बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express)पर पथराव की घटनाएं थम नहीं रही हैं. घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने चेतावनी जारी की है. पूरे देश में कहीं भी यदि कोई  रेलवे की प्रॅापर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे जिंदगी में सभी सरकारी नौकरियों  (government jobs)से वंचित कर दिया जाएगा. यही नहीं संबंधित व्यक्ति को चिंहित करके जुर्माने के साथ जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी. इससे पहले बिहार में हुई रेलवे की घटनाओं के समय ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ये चेतावनी जारी कर दी थी...

नियम हुए सख्त 
पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद रेलवे ने नियमों और भी सख्त कर दिये हैं. यदि आप स्टूडेंट्स है और किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं तो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की गलती मत करना. वरना भविष्य जिंदगीभर के लिए बर्बाद हो जाएगा. रेल मंत्रालय में नियमों में बदलाव करते हुए साफ कर दिया है. दरअसल स्टूडेंट्स को ज्यादा जानकारी नहीं होती . साथ ही किसी भी घटना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. यहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार आन्दोलन इतना उग्र हो जाता है कि रेलवे की संपत्ति को सबसे पहले नुकसान पहुंचाया जाता है.

ये सजा का प्रावधान 
रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाने वाले को आजीवन सरकार की वंचित रहना पड़ सकता है. यही नहीं उसे पांच सालों की सजा भी होने का प्रावधान किया गया है. अपराध यदि गंभीर है तो सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है. वहीं यदि इस दौरान रेलवे की संपत्ति को आग के हवाले किया जाता है तो सजा बढ़कर 10 साल की जा सकती है. यही नहीं रेलवे उसकी संपत्ति बेचकर भी अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है.

रेलवे में नहीं कर  सकेंगे नौकरी 
वहीं रेल मंत्री ने बिहार वाले प्रोटेस्ट में ही साफ कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करता है तो उसे रेलवे की नौकरी आजीवन नहीं मिलेगी. उसे चिंहित कर वैरिफाई कर दिया जाएगा. वह कभी भी रेलवे में नौकरी का सपना साकार नहीं कर सकता. आपको बता दें अग्निवीर के विरोध में चले विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे को 250 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था. उसी समय ये फैसला लिया गया था.

HIGHLIGHTS

  • जुर्माने के साथ जेल जाने का भी प्रावधान, रेलवे ने दी चेतावनी 
  • प्रोटेस्ट के दौरान पिछले साल रेलवे की करोड़ों की प्रॅापर्टी हो गई थी नष्ट 

Source : News Nation Bureau

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