logo-image

Indian Railways: ये नियम तोड़ा तो जाना होगा जेल, रेलवे ने किया नियमों में बदलाव

Indian Railways: अगर आप रेलवे स्टेशन पर चिप्स, खाने-पीने की दूसरी चीजों के रैपर या फिर कोई और चीज बिना सोचे-समझे इधर-उधर फेंक रहे हैं. तो अब ऐसा करने से पहले सोच लीजियेगा. क्योंकि अब इस आदत से आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज (police case registered) हो सकत

Updated on: 02 Feb 2022, 03:44 PM

highlights

  • रेलवे से सहित एनजीटी ने जारी किए आदेश 
  • फ्लाइंग स्कवॅायड करेगी रेलवे ट्रैक और स्टेशन की निगरानी 
  • लोगों को भारी पड़ सकती है नियम तोड़ने की आदत 

नई दिल्ली :

Indian Railways: अगर आप रेलवे स्टेशन पर चिप्स, खाने-पीने की दूसरी चीजों के रैपर या फिर कोई और चीज बिना सोचे-समझे इधर-उधर फेंक रहे हैं. तो अब ऐसा करने से पहले सोच लीजियेगा. क्योंकि अब इस आदत से आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज (police case registered) हो सकता है. साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. यही नहीं जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इसके लिए एनजीटी ने आदेश (NGT orders)जारी कर दिये हैं. जिन आदेशों को आईआरसीटीसी (IRCTC)ने सभी स्टेशन प्रभारी को भेज दिया है. इसलिए बिना सोचे समझे स्टेशन पर गंदगी फैलाने की बिल्कुल न सोचे. कोई भी रैपर बॅाक्स में ही डालें. ताकि स्टेशन पर गंदगी न फैले.

यह भी पढ़ें : LPG सिलेंडर को लेकर बड़ी घोषणा, अब सिर्फ 633 रुपए में मिल जाएगा गैस सिलेंडर

क्या है  आदेश 
एनजीटी ने हाल ही में रेलवे को आदेश दिया था कि वे अपने स्टेशन को साफ-सुथरा रखे. इसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करके प्लेटफॅार्म पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की है. अभी तक सिर्फ जुर्माना वसूलकर ही संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था. आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक को गंदगी से मुक्त करने के लिए अलग से फ्लाइंग स्कवायड बनाया गया है. जो समय-समय पर सप्राइज चेकिंग करेगा. साथ ही जोन के आला अफसरों को भी निरीक्षण की हिदायत दी गई है. नार्दन रेलवे के आदेश के बाद ये व्यवस्था कई स्टेशनों पर लागू भी कर दी गई है.

फैक्ट्रियों को लेकर भी आदेश 
रेलवे ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएगा, जिन्होने अपने रोशनदान रेलवे ट्रैक की ओर खोल रखे हैं. साथ ही उनकी ओर से रेलवे की जमीन पर कूड़ा फेंका जाता है. ऐसे लोगों की पहचान शुरु कर दी गई है. उनकी फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी. जिससे सबूत के तौर पर उसे पेश किया जा सके. ट्रैक के आस-पास बसी  झुग्गियों के सामने भी यदि गंदगी मिली तो उनसे भी रेलवे जुर्माना वसूलेगा.