रेल यात्रा में सामान हुआ चोरी तो मिल जाएगा मुआवजा, आप भी जान लें कुछ ऐसे नियम
इंडियन रेलवे (Indian Railway) के कुछ ऐसे नियम हैं. जिनके बारे में 80 फीसदी यात्री अनभिज्ञ हैं. आपको बता दें कि यदि यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाए तो आप मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं.
highlights
- यात्री के कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में यात्रियों को पता ही नहीं
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं लगेगा ये जुर्माना
- वेटिंग टिकट के लिए है अलग नियम
नई दिल्ली :
इंडियन रेलवे (Indian Railway) के कुछ ऐसे नियम हैं. जिनके बारे में 80 फीसदी यात्री अनभिज्ञ हैं. आपको बता दें कि यदि यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाए तो आप मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं. यही नहीं यदि 6 माह के अंदर सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं. साथ ही यदि 18 साल से कम उम्र का बच्चा बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उस पर टीटीई जुर्माना नहीं लगा सकता है. ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है. यदि आप इन नियमों के बारे में जान जाएंगे तो आपको यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा.
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सामान चोरी होने पर नियम
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) रूल के मुताबिक यदि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है. तो आप आरपीएफ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. साथ ही उसी समय एक फॅार्म भी भरें. जिसमें लिखा होता है कि यदि आपका सामान 6 माह तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें. यही नहीं सामान की कीमत का आंकलन करके रेलवे इसका मुआवजा भरता है. जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी.
नहीं लगेगा जुर्माना
रेल मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक ट्रेन में अगर कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा बिना टिकट के सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे टिकट चेकिंग स्टाफ जुर्माना नहीं लेगा, बल्कि सिर्फ किराया ही वसूल करेगा. इस नियम में यह भी बताया गया है कि अगर ऐसे बच्चे के खिलाफ कर्रवाई करनी है तो पहले रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके बाद ही कर्रवाई की जा सकती है.
नहीं कर पाएगा यात्रा
अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो ट्रेन के आरक्षित कोच में वो यात्रा नहीं कर पाएगा. अगर वो यात्रा करता है तो उसे कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अगले स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी. लेकिन अगर चार में से दो यात्रियों का टिकट कन्फर्म है तो TTE से अनुमति लेकर बाकि दो लोग उनकी सीट पर जा सकते है.
देना होगा जुर्माना
सफर के दौरान यदि आपको पास टिकट नहीं है. तो रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस धारा के तहत आपसे तय की गई यात्रा दूरी का रेलवे से निर्धारित साधारण किराया या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है, वहां से तय दूरी का निर्धारित साधारण किराया और 250 रुपये की पेनल्टी ली जाएगी. साथ ही आपके पास किसी नीचे की क्लास का टिकट है तो किराए का अंतर भी आपसे वसूला जाएगा.
होगा मुकदमा दर्ज
यदि कोई यात्री टिकट में छेड़छाड़ करके यात्रा करत पकड़ा जाता है तो रेलवे धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज होगा. इममें यात्री को 6 माह की सजा के साथ 1 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
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