logo-image

Indian Railway-IRCTC: किसी और के टिकट पर Train में सफर करने से पहले जान लीजिए ये नियम

Indian Railway-IRCTC: आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे के टिकट पर सफर करना गैरकानूनी है.

Updated on: 29 Dec 2021, 11:40 AM

highlights

  • काउंटर टिकट या फिर ई टिकट में नाम बदलवाने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा  
  • टिकट को ट्रांसफर कराने के लिए ओरिजनल आईडी प्रूफ और टिकट को साथ ले जाना होगा 

नई दिल्ली:

IRCTC Update: भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेनों में सफर को लेकर कई नियम बनाए गए हैं. कई बार हम जाने अनजाने में इन नियमों की अनदेखी कर देते हैं और उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं. ऐसे में आपको यह जरूर जानना चाहिए की कौन सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है. बता दें कि ट्रेन टिकट को लेकर कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आपके ऊपर जुर्माना तो लग ही सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है. आइए जानने की कोशिश करते हैं रेलवे (Indian Railway) की किन नियमों की अनदेखी करने की गलती आप पर भारी पड़ सकती है. 

यह भी पढ़ें: इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो रद्द हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री

दूसरे व्यक्ति के टिकट पर सफर करना दंडनीय अपराध
आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे के टिकट पर सफर करना गैरकानूनी है. ऐसा कई बार देखने में आता है कि ट्रेन का टिकट किसी और के नाम पर है लेकिन कोई और व्यक्ति उस टिकट पर सफर करने की कोशिश करता है. रेल मंत्रालय की ओर से इसको लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की गई है. उसके अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर ट्रेन में सफर करना दंडनीय अपराध है. मंत्रालय का कहना है कि यात्री को हमेशा अपने नाम के टिकट पर ही यात्रा करनी चाहिए. 

अगर आप अपने परिवार के किसी शख्स के नाम पर बुक किए गए टिकट (Train Ticket Booking) पर सफर करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की अनुमति है. हालांकि आप सीधे तौर पर उस टिकट पर सफर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सफर से पहले आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा. आपको काउंटर टिकट या फिर ई टिकट में नाम बदलवाने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा. वहां पर आपको जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट को ट्रांसफर करना है उसकी ओरिजनल आईडी प्रूफ और टिकट को साथ ले जाना होगा. बता दें कि चीफ रिजर्वेशन अफसर या मौजूद अन्य अधिकारी के द्वारा ही आपके नाम पर टिकट जारी किया जाएगा. बता दें कि अगर टिकट महिला के नाम पर है तो वह टिकट किसी दूसरी महिला के ही नाम पर ही ट्रांसफर किया जाएगा. पुरुष के मामले में भी यही नियम लागू होगा.