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Indian Railway-IRCTC: ट्रेनों में सफर के लिए इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी, नहीं तो देना पड़ेगा मोटा जुर्माना

Indian Railway-IRCTC: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने कोरोना गाइडलाइन को 6 महीने के लिए अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.

Updated on: 08 Oct 2021, 11:54 AM

highlights

  • रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना 
  • रेलवे की कोविड गाइडलाइन अब 16 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगी

नई दिल्ली:

Indian Railway-IRCTC: त्यौहारी सीजन शुरू हो चुका है और अब बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान की ओर जाने की योजना बना रहे हैं. ऐसे में बहुत से लोग ट्रेन के जरिए सफर करने के लिए सहारा ले सकते हैं. अगर आप भी ट्रेन के जरिए यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काफी काम की साबित हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने कोरोना गाइडलाइन को 6 महीने के लिए अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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नियमों को नहीं मानने पर 500 रुपये का जुर्माना 
रेलवे ने ट्रेन यात्रियों से सफर करने से पहले विभिन्न राज्यों की ओर से जारी की गई कोविड गाइडलाइन को देखने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है. बता दें कि भारतीय रेलवे ने कुछ छूट के साथ काफी समय से बंद रही ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने की अनुमति दी थी. रेलवे की ओर से अप्रैल में नियमों को नहीं मानने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का ऐलान किया गया था. रेलवे की ओर से इन नियमों को 6 महीने के लिए लागू किया गया था. 

16 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगी गाइडलाइन
वहीं अब रेलवे ने त्यौहारों को देखते हुए ट्रेनों में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए कोविड गाइडलाइन को 6 महीने के लिए आगे और बढ़ा दिया है. रेलवे की ओर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोविड गाइडलाइन अब 16 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगी. रेलवे की ओर से सभी जोन को गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.