Indian Railway-IRCTC: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस राज्य में ट्रेन से जा रहे हैं तो निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट साथ ले जाएं

Indian Railway-IRCTC: अभी तक सिर्फ हवाई यात्रियों को ही RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट ले जाना होता था. वहीं अब पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों के ऊपर इस नियम को लागू कर दिया है.

Indian Railway-IRCTC: अभी तक सिर्फ हवाई यात्रियों को ही RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट ले जाना होता था. वहीं अब पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों के ऊपर इस नियम को लागू कर दिया है.

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Dhirendra Kumar
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Indian Railway-IRCTC

Indian Railway-IRCTC( Photo Credit : NewsNation)

Indian Railway-IRCTC: अगर कोई यात्री ट्रेन के जरिए दिल्ली या अन्य किसी राज्य से पश्चिम बंगाल (West Bengal) जाने की योजना बना रहा है तो यह उसके लिए बड़े ही काम की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने रेल यात्रियों को आगाह किया है कि किसी अन्य राज्य से पश्चिम बंगाल जाने के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है. गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ हवाई यात्रियों को ही RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट ले जाना होता था. वहीं अब पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों के ऊपर इस नियम को लागू कर दिया है. 

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आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में राज्य में ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों के ऊपर हवाई जहाज वाले नियम को लागू करने की बात कही थी. ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्य में सिर्फ उन्हीं रेल यात्रियों को आने की अनुमति दी जाएगी जिन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव होगा. साथ ही अगर किसी रेल यात्री के पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा. इसके अलावा कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज में लगने वाले पैसे को भी खुद ही वहन करना होगा.

72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए RT-PCR रिपोर्ट 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्री ट्रेन में चढ़ने से अधिकतम 72 घंटे पुरानी टेस्ट रिपोर्ट को रख सकता है. आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक राज्य में आने वाले रेल यात्रियों को अगले सात दिन तक घर पर रहकर स्वयं की निगरानी रखनी होगी. अगर किसी व्यक्ति को खांसी, बुखार, सर्दी या फिर सांस लेने में परेशानी होती है तो उसे पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाना होगा. इसके अलावा वह व्यक्ति कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकता है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट जरूरी कर दिया है.

HIGHLIGHTS

  • किसी अन्य राज्य से पश्चिम बंगाल जाने के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया
  • अगर किसी रेल यात्री के पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा
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