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Railway पटरी पार करते हुए पकड़े गए तो जाना होगा जेल, IRCTC ने नया नियम किया लागू

Railway new rules: अगर आप भी रेलवे स्टेशन (railway station) पर जाकर पैदल ही पटरी पार करने लगते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि रेलवे ने नया नियम (railway new rule) लागू कर दिया है.

Updated on: 05 Apr 2022, 10:53 PM

नई दिल्ली :

Railway new rules: अगर आप भी रेलवे स्टेशन (railway station) पर जाकर पैदल ही पटरी पार करने लगते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि रेलवे ने नया नियम (railway new rule) लागू कर दिया है. यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है. यही नहीं आईआरसीटीसी (IRCTC) ने इसमें जुर्माने का प्रावधान किया है. इसके पीछे रेलवे का उद्देश्य हादसों को रोकना हैं. क्योंकि पटरी पार करते हुए देश में रोजाना दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है. ऐसे हादसों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने नया नियम लागू कर दिया है. अब ऐसे लोगों की निगरानी के लिए अलग से आरपीएफ के जवान तैनात किये जाएंगे. साथ ही नियमों का उलंघन करते हुए पाये जाने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश हैं. 

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रेलवे के कई नियमों के बारे में आप नहीं जानते होंगे. उसी में से एक नियम के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको किसी जुर्माने का बोझ नहीं झेलना पड़े. यदि आप कुछ मिनट बचाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं चढ़ते हैं और आलस के चलते एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए रेल की पटरी पार करने का प्रयास करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. इस काम में जान जाने का जोखिम तो है ही इसके अलावा यदि जान नहीं भी जाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है.

रेल की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर भी अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करने के अपराध में व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को 06 महीने तक की सजा हो सकती है. वहीं 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधन है. गौरतलब है कि देश भर में रेलवे में होने वाले हादसों में पटरी पार करते हुए लोगों की सबसे अधिक मौत होती है. इसी लिए रेलवे की ओर से देश भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला कर लोगों को पटरी पार न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.