Indian Flag Rules: अब तिरंगा फेंकने वालों की खैर नहीं, जाना पड़ सकता है जेल, नियमों में हुआ बदलाव
Indian Flag Rules: राष्ट्रीय ध्वज संहित के मुताबिक तिरंग फहराने के नियमों में बदलाव किया गया है. जिसके तहत यदि किसी ने भी तिरंगे का अपमान किया या उसे सड़क पर फेंका तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय की गई है.
highlights
- सरकार ने जुर्माना और जेल दोनों का किया प्रावधान
- तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बार्दाश्त
- कागज सहित कपड़े के झंडे को फेंकने पर होगी कार्रवाई
नई दिल्ली :
Indian Flag Rules: पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारियों में जुटा है. स्वतंत्रता दिवस यानि 15 अगस्त (August 15) का सिर्फ एक दिन शेष बचा है. ऐसे पीएम मोदी (PM Modi)ने हर घर तिरंगा अभियान (har ghar tricolor campaign)को सफल बनाने के लिए देश के लोगों से अपील की है. लेकिन कई लोग तिरंग लगा तो लेते हैं, लेकिन बाद में उसे उतारकर सड़क पर फेंक देते हैं. ऐसे लोगों की इस बार खैर नहीं है. क्योंकि तिरंगे को लेकर सरकार ने नियमों में अहम बदलाव किये हैं. जिसके बाद यदि किसी ने भी तिरंगा फेंका तो उसे जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है. सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई भी तिरंगे को फेंकता पकड़ा गया तो जेल जाने के लिए तैयार रहे.
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क्या है तिरंगा फैहराने के नियम
भारतीय ध्वज संहिता 2022 के अनुसार "संसोधित क्रम में राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लगाने की अनुमति है. लेकिन कागज सहित कपड़े के झंडे को फेंकने पर अब नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अभी तक इसे फेंकने पर सिर्फ जुर्माना लगाने के प्रावधान था. जिसे कड़ा करते हुए अब जेल जाने का प्रावधान किया गया था. नए नियमों में तिरंगे का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ-सुथऱे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है. यही नहीं फ्लैग कोड़ के मुताबिक किसी भी तरह तिरंगे का संपर्क जमीन से नहीं होना चाहिए. अन्यथा जेल जाना पड़ सकता है,,.
20 जुलाई 2022 को किया गया था बदलाव
दरअसल, स्वतंत्राता दिवस पर लोगों को घरों व वाहनों पर तिरंगा लगाने का तो शौक है. लेकिन जैसे ही आजादी का जश्न समाप्त होता है. इसके बाद तिरंगे को कहीं भी फेंक देते हैं. जिसके खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा. किसी भी सूरत में तिरंगे का अपमान बर्दाश्त से बाहर होगा.भारतीय ध्वज संहिता 2022 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को जलाते, दूषित करते या नियमों के विरुद्ध ध्वजारोहण करता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है.
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