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Income Tax rules: ITR से भरने से पहले AIS को जरूर फाइल करें, जानें क्यों है ये जरूरी 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई 2023 रखा गया है. अगर आप भी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके लिए एक खास सुविधा को लॉन्च किया गया है.

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Mohit Saxena
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Income Tax rules( Photo Credit : ani)

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन 31 जुलाई 2023 रखा गया है. अगर आप भी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके लिए एक खास सुविधा को लॉन्च किया गया है. गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से नई सुविधा को लॉन्च किया है. आयकर भरने वाले अब इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले नए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को सत्यापित कर सकते हैं. इस तरह से आने वाले समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस का सामना करने से बचा जा सकता है. 

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एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पुराने फॉर्म की तुलना में ज्यादा डिटेल में है.  इसमें आयकर वालों की वह सभी जानकारी को शामिल किया जाता है. इससे आईटीआर भरना और आसान हो जाता है. आइए जानते हैं, इसकी पूरी डिटेल. 

एआईएस का अर्थ है एनुअल इन्फाॅर्मेशन स्टेटमेंट

इसकी सहायता से आयकर भरना आसान हो जाता है. एआईएस का अर्थ है एनुअल इन्फाॅर्मेशन स्टेटमेंट. इसका मतलब है कि वर्ष भर सभी वित्तीय सूचनाओं को अलग-अलग माध्यमों से होने वाली कमाई का ब्योरा इससे मिलता है. इस कमाई में बचत खाते पर ब्याज से राशि तय होती है. ब्याज से मिली राशि रिकरिंग या एफडी से हुई कमाई डिविडेंट के रूप में प्राप्त पैसे, म्युचअल फंड या सिक्योरिटीज से होने वाली कमाई विदेश से हुई आय को शामिल किया जाता है. 

क्यों है जरूरी

आईटीआर फाइलिंग में पारदर्शितिा लाने से आयकर भरने वालों के लिए चीजें आसान होंगी. इसकी मदद से फाइल करना सरल हो जाएगा. ऐसे में आईटीआर भरने से पहले आपके पास एआईएस होना चाहिए. जब तक आपको एआईएस न मिले, आप आईटीआर को फाइल न करें. ऐसा इसलिए कि बिना एआईएस के आईटीआर फाइल करने पर आंकड़ों में अंतर आ सकता है. हालांकि इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, मगर ऐसा हो सकता है कि मई के पहले हफ्ते में टैक्सपेयर्स के लिए यह दस्तावेज उपलब्ध होगा.

 

HIGHLIGHTS

  • फाइल करने से पहले नए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को सत्यापित कर सकते हैं
  • आईटीआर भरने से पहले आपके पास एआईएस होना चाहिए
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