logo-image

ITR फाइल करने का आज है आखिरी दिन, नहीं भरने पर देना पड़ सकता है 10 हजार रुपये तक जुर्माना

Income Tax Return-ITR: इस साल व्यापार, प्रॉपर्टी की बिक्री या फिर शेयर के जरिए कैपिटल गेन हुआ है ऐसे आयकरदाताओं को रिटर्न फाइल करना होगा.

Updated on: 31 Dec 2021, 10:31 AM

highlights

  • 31 दिसंबर 2021 से पहले आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना होगा
  • MF, F&O के लॉस को कैरीफॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना होगा

नई दिल्ली:

Income Tax Return-ITR: वित्त वर्ष 2020-21 (ITR FY 2020-21) यानी एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2021 है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे रात 12 बजे से पहले फाइल कर लीजिए. अगर आपने आज अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. बता दें कि रिटर्न फाइल करते समय आपको इनकम और ट्रांजैक्शन की जानकारी साझा करनी होती है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आयकर विभाग को कई एजेंसियों के जरिए बड़ी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती रहती है ऐसे में अगर आपने भी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन की हुई है तो उसकी जानकारी भी विभाग के पास पहुंच चुकी होगी. मान लीजिए कि आप ITR फाइल करते समय इन ट्रांजैक्शन को छुपा लेते हैं तो आपको विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है.

यह भी पढ़ें: अगर ये गलती की तो नहीं मिलेगा PM किसान सम्मान निधि का पैसा

234F के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने में देरी पर जुर्माने का प्रावधान 

टैक्स एक्सपर्ट अजय अग्रवाल के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज है. उनका कहना है कि कई टैक्स प्रोफेशनल और आयकर दाताओं की ओर से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार इसको बढ़ाने के पक्ष में है. उनका कहना है कि नए पोर्टल पर काफी तेजी से आयकर रिटर्न फाइल हो रहा है. अजय कहते हैं कि 234F के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने में देरी पर जुर्माने का प्रावधान है और इसके तहत 10 
हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. उनका कहना है कि 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना होगा.  

लॉस को कैरीफॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी

उनका कहना है कि ऐसे आयकरदाता जिनको इस साल व्यापार, प्रॉपर्टी की बिक्री या फिर शेयर के जरिए कैपिटल गेन हुआ है उनको रिटर्न फाइल करना होगा. साथ ही म्यूचुअल फंड और F&O में अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को कैरीफॉरवर्ड करने के लिए भी रिटर्न आज ही भरना होगा. अगर आप इस स्थिति में रिटर्न देरी से भरते हैं तो आपसे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आपसे ले लिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: 1 जनवरी से ATM से पैसा निकालना हुआ महंगा, आपकी जेबें होंगी ढीली!

उनका कहना है कि ढाई लाख रुपये से नीचे आयवालों को भी कुछ स्थितियों में रिटर्न फाइल करना होगा. उनका कहना है कि सेक्शन 139 (1) कुछ प्रोवीजन हैं जिसके होने पर आपको रिटर्न फाइल करना ही होगा. उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आज आयकर रिटर्न फाइल कर देता है तो उसके पास 31 मार्च 2022 तक उसे रिवाइज करने का मौका रहेगा.