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ITR भरने की डेडलाइन बढ़ी, जानें क्या है नई तारीख

Income tax return filing deadline : अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 (FY 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयकर (Income Tax) के दायरे में आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है.

Updated on: 11 Jan 2022, 06:32 PM

नई दिल्ली:

Income tax return filing deadline : अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 (FY 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयकर (Income Tax) के दायरे में आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. वर्ष 2021-22 के लिए अब लोग 15 मार्च तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. सीबीडीटी ने तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है. 

आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है.  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी के चलते जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी किया है. इसी के साथ इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है.

आपको बता दें जिन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरुरत नहीं होती है उन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई है. उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 को ही खत्म हो गई थी.