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इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस करना है चेक तो पढ़े ये पूरी खबर, मिलेगी बड़ी जानकारी

सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 30 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है.

Updated on: 05 Sep 2021, 12:26 PM

नई दिल्ली :

इनकम टैक्स डिपार्टमेट (IT) ने 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का रिफंड दिया है. 1 अप्रैल 2021 से 30 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान रकम को वापस किया गया है. जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड और कॉरपोरेट टैक्स रिफंड शामिल है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया कि सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 30 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. इसमें से 22,61,918 करदाताओं को 16,373 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में दिया गया है. इसके अलावा 1,37,327 करदाताओं को 51,029 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया गया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के जरिए आप टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में.

-सबसे पहले टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाए.
-फिर पैन नंबर डाले.
-जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरे. 
-इसके बाद आपको कैप्चा कोड को भरना होगा.
-इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए.
-स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिख जाएगा.

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ITR फाइल करते वक्त रखें यह सावधानी

बता दें कि करदाता के अकाउंट में रिफंड का पैसा सीधे क्रेडिट हो जाता है. या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उनके पते पर भेज दिया जाता है. चेक या डिमांड ड्राफ्ट मिलने में देरी होती है या फिर बैंक भी जाना पड़ता है. इसलिए आईटीआर फाइल करते समय बैंक से संबंधित ब्यौरे को सही से भरे. रिफंड के पैसे सीधे आपके अकाउंट में आ जाएंगे.