अलर्ट! 31 दिसंबर से पहले पैन कार्ड को आधार से करे लिंक, नहीं तो...

पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी.

पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी.

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nitu pandey
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अलर्ट! 31 दिसंबर से पहले पैन कार्ड को आधार से करे लिंक, नहीं तो...

पैन से आधार को करे लिंक( Photo Credit : @IncomeTaxIndia)

स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार (AAdhaar) से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा. आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है. विभाग ने कहा, ‘बेहतर कल के लिए...आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें.'

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सूचना में कहा गया है कि पैन (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी.

इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी. सीबीडीटी (CBDT) आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है. उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी.

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आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी.

Source : Bhasha

Income Tax Pan Card Aadhaar card
      
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