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गाड़ी चलाते समय कागज रखने के झंझट से मुक्ति, करना है बस ये आसान काम

दिल्ली सरकार ने दी ड्राइविंंग करने वालों को नई सुविधा

Updated on: 21 Aug 2021, 07:43 PM

highlights

  • एक स्मार्ट फोन से हो जाएगा आपका काम आसान
  • दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिस
  • तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर जताई खुशी

 

नई दिल्ली :

अक्सर लोग ड्राइविंग के समय परेशान रहते हैं कि कागज घर पर भूल गए. कागज साथ रखने में खोने का भी डर रहता है और नहीं रखने पर चालान का. अब आपको इन सब झंझटों से मुक्ति मिल सकती है. बस आपको ये आसान सा काम करना है. आपको अपने कागज की फोटो अपने स्मार्ट फोन में सुरक्षित रखनी है. इसके लिए भारत सरकार की ओर से अप्रूव हो चुके एप में अपने कागज की प्रतियां सुरक्षित रखनी हैं. दिल्ली या एनसीआर में वाहन चलाते वक्त यदि ट्रैफिक पुलिस आपसे लाइसेंस, आरसी या अन्य दस्तावेज मांगे तो बस अपने स्मार्ट फोन से इस एप में कागज की प्रति दिखा दें. अब आपको मूल प्रति रखने की जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार ने इस एप में ही कागज सुरक्षित रखने की अनुमति दे दी है. यदि एप में आपको कागज सुरक्षित हैं तो दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस न तो आपका चालान कर सकती है ना ही हार्ड कॉपी मांग सकती है. 

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आपको बता दें कि इस एप का नाम है डिजिलॉकर. डिजिलॉकर और एम-परिवहन एप दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को स्टोर करने, शेयर करने और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसके उपयोग की स्वीकृति देते हुए एक नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम परिवहन मोबाइल एप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज है. 

दिल्ली सरकार के इस फैसले का तमाम लोगों ने स्वागत किया है. सोशल मीडिया पर इसके समर्थन में तमाम मैसेज और पोस्ट डाली गई हैं. दिल्ली के लोगों ने कहा है कि इससे उन्हें आसानी हो जाएगी. कागज घर पर भूल जाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. वहीं, ये बात भी कही जा रही है कि डिफॉल्टर पुलिस के सामने ये बहाने नहीं बना सकेंगे कि कागज घर पर भूल गए. 

साथ ही आपको ये भी बता दें कि डिजिलॉकर या एम परिवहन एप जैसे सरकार द्वारा एप्रूव्ड एप में ऐसे दस्तावेजों को रखना सुरक्षित औऱ मान्य माना जाता है. लेकिन यदि इन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी अन्य एप का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको वाहन के कागजात की ओरिजनल हार्ड कॉपी दिखानी पड़ेगी.