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शराब की बोतल खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें

देशभर में आज से लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) लागू हो गया है. आज से शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है और सुबह से ही दुकानों पर मदिरा प्रेमियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है.

Updated on: 04 May 2020, 09:08 AM

नई दिल्ली:

देशभर में आज से लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) लागू हो गया है. आज से शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है और सुबह से ही दुकानों पर मदिरा प्रेमियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है. उधर, दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने को लेकर आबकारी विभाग ने कुछ दिशानिर्देश जारी किया है. इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मार्केट में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. L-6 और L-8 लाइसेंस वाली दुकानें जिनकी लिस्ट दिल्ली सरकार के सम्बंधित विभागों की ओर से सौंपी गई है, ऐसी सभी दुकानें (जो रेड ज़ोन में हैं, लेकिन कंटेन्मेंट एरिया से बाहर) सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुलेंगी.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक, दुकान खुलवाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग (DSIIDC, DTTDC, DSCSC, DCCWS) की होगी. हर दुकान के बाहर पर्याप्त संख्या में मार्शल की तैनाती की जाएगी और एक बार में एक दुकान के बाहर 5 से ज़्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो पाएंगे. Bonded warehouse (L-1 और L-1F) 33% स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति है.

उधर, उत्‍तर प्रदेश से खबर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब की बिक्री आज से शुरू करने का फैसला लिया है. लॉकडाउन (Lockdown) में भी हॉटस्पॉट के कंटेंमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में शराब बिक्री आज से शुरू हो रही है. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट के बार में शराब बेचने की अनुमति नहीं है. सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. शराब की बिक्री सिर्फ सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही होगी. इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

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इसके साथ ही शराब और पान मसालों की बिक्री को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है. आबकारी विभाग की मात्र एकल शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही खुलेंगी. इन दुकानों को सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही खोलने की अनुमति है. शराब की दुकान पर खरीद के लिए 5 से अधिक ग्राहक एक साथ नहीं खड़े नहीं हो सकते.