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अब करें मुफ्त में बोर्डिंग स्टेशन चेंज, नहीं देना होगा जुर्माना!

नए नियमों के मुताबिक अब अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो अब आप किसी दूसरे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं. दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर अब आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा.

Updated on: 07 Dec 2021, 01:55 PM

नई दिल्ली :

अपनी व्यस्त ज़िन्दगी से परेशान लोग अक्सर जल्दबाजी में कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं. जल्दबाजी में कई बार लोगों की ट्रेन भी छूट जाती हैं. ऐसे में पुराने नियमों के तहत अगर आप दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे तो आपको जुर्माना भरना पड़ता था. लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो अब आप किसी दूसरे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं. दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर अब आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा, न ही आपकी टिकट रद्द की जाएगी. आपको बता दें ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन एक दुख की बात ये है कि अगर आपने किसी एजेंट के जरिए टिकट बुक की है तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं. ऐसे में आपको अपने ही द्वारा बुक की गई टिकट पर लाभ मिल सकता है. 

क्या था पहले का नियम? 

पहले के नियम के अनुसार अगर आपकी ट्रेन छूट जाती थी तो दूसरे रेलवे स्टेशन से यात्रा करने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ता था. साथ ही आपको बोर्डिंग स्टेशन से लेकर जहां से आप ट्रेन को पकड़ते थे वहां तक का किराया भी देना होता था. लेकिन नए नियमों के अनुसार अब इस तरह का कोई जुर्माना नहीं देना है. साथ ही आपको बता दें आपको जुर्माना तभी भरना पड़ेगा जब आप बिना बोर्डिंग स्टेशन को चेंज किए यात्रा कर रहे हों.  

भारतरीय रेलवे (Indian Railway) आम जनता के आने- जाने का प्रमुख साधन है. रेलवे से लगभग हर कोई यात्रा करना चाहता है. क्यूंकि रेलवे की सुविधा लगभग हर छोटे कस्बे से लेकर बड़े शहर तक उपलब्ध होती है. कई बार ऐसा होता है कि कन्फर्म टिकट होते हुए भी लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में पहले के नियम के अनुसार टिकट न तो दूसरे को ट्रांसफर की जा सकती थी, न आप अपनी जगह दूसरे यात्री को भेज सकते थे. लेकिन कुछ समय पहले जारी हुए सर्कुलर के बाद से आप अपनी कन्फर्म टिकट को दूसरे के नाम पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं. 

क्या है नया नियम ? 

आपको बता दें कि जारी किए गए नए नियमों के अनुसार एक यात्री अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और जिस सदस्य के नाम से टिकट ट्रांसफर किया जाना होता है, उसके नाम से टिकट पर नाम अपडेट कर दिया जाता है. 

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक टिकट का ट्रांसफर सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है तो वह टिकट बाद में किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. 

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कैसे करें रेलवे टिकट ट्रांसफर? (How to transfer confirmed railway tickets?)

  1. सबसे पहले टिकट का प्रिंटआउट ले लें.
  2. इसके बाद नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं. 
  3. जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आईडी प्रूफ का साथ में प्रिंटआउट ले जाएं और टिकट काउंटर पर सब्मिट कर दें. 
  4. काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें. 

इस प्रकार आप किसी भी निजी रेलवे स्टेशन जाकर आसानी से टिकट ट्रांसफर करा सकते हैं.