तीन दिन बाद हम पुराने साल से निकलकर नए साल में कदम रखने जा रहे हैं. यानी 2019 से निकल कर हम साल 2020 में प्रवेश करने जा रहे हैं. इस साल 31 दिसंबर तक आप एटीएम और पैन से जुड़े जरूरी काम को निपटा लें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
सबसे पहले बात पैन कार्ड की करते हैं. अगर 31 दिसंबर से पहले पैन कार्ड से आधार कार्ड को नहीं छोड़ते हैं तो आपका पैनकार्ड रद्द हो सकता है. केंद्रीय प्रत्यत्र कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को 'अमान्य' घोषित कर सकता है.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां पर आप अपने पैन कार्ड से आधार को जोड़ सकते हैं. चलिए हम आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया-
- सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in जाए.
- इस साइट के बाईं तरफ (लेफ्ट साइड) आधार लिंक का विकल्प दिया हुआ है, वहां क्लिक करें
- इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा.
- Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा.- इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है.
- अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं.
- इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं.
- UIDPAN<स्पेस><12><स्पेस><10> टाइप कर एसएमएस करना होगा.
- इसके बाद जो जवाब आएगा उसमें यह पता चल जाएगा कि आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं.
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अगर आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले पुराने एटीएम कार्ड हैं तो 31 दिसंबर तक इसे बदल लें. सीबीआई (SBI) कार्ड को 31 दिसंबर तक बदल लें क्योंकि इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगे हुए हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एटीएम काम नहीं करेगा.
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एटीम कार्ड का रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और यह ऑनलाइन या होम ब्रांच से भी कराया जा सकता है. इसके अलावा ब्रांच और नेट बैंकिंग के जरिए भी आप नए एटीएम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Source : News Nation Bureau