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कहीं देर न हो जाए! 31 जुलाई है ITR Filing की डेडलाइन, यूं मिनटों में करें आईटीआर फाइल

आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 तय की है. ऐसे में जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर दें. यहां हम आपको इसका प्रोसेस बताने जा रहे हैं...

Updated on: 08 Jul 2023, 11:50 AM

नई दिल्ली:

मिनटों में फाइल करें ITR! आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट करीब आ रही है. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तय की है. ऐसे में अब बस कुछ ही दिन बाकि, इसलिए डेडलाइन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर दें. हालांकि अगर आपको आईटीआर फाइल करना नहीं आता, तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे फाइल करें ITR और वो भी मिनटों में में... साथ ही जानेंगे ITR फाइल करना क्यों है जरूरी, किन्हें करना चाहिए आईटीआर फाइल और क्यों रखना होगा न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम का ध्यान... तो चलिए शुरू करते हैं.

इन बातों का रखें ख्याल

न सिर्फ टैक्सपेयर बल्कि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले भी आईटीआर जरूर फाइल करें. वहीं बात अगर हो सैलरीड क्लास की, तो ITR फाइलिंग के लिए फॉर्म-16 भरा जाना चाहिए, जिसके लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि ध्यान ये भी रखें कि ITR फाइल करने से पहले आयकर विभाग को दी जा रही डेटा की सटीकता के लिए फॉर्म-16 और एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट में डेटा को क्राॅस चेक कर लें.  

न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में जानें

आईटीआर फाइल करते वक्त न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम का खास ख्याल रखें. दरअसल इस बार आईटीआर फाइल करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट में रखा गया है. ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने के लिए आपको खुद इसे मैन्युअली ही चेंज करना होगा. बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है, मगर टैक्स में छूट के लिए काफी सीमित ऑप्शन है, वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकारी स्कीमों में निवेश और तमाम तरह के अन्य विकल्पों से टैक्स में छूट पाई जा सकती है, हालांकि न्यू टैक्स रिजीम तरह इसमें टैक्स में छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है.

यूं करें ITR फाइल