वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, इन आसान तरीकों से होगा काम
पुराना वाहन खरीदते या बेचते वक्त ज़्यादातर लोगों को उसके रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको ऐसा ऑनलाइन तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवा सकेंगे.
highlights
- अब online भी करवा सकते हैं वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर
- परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर होगा ऑनलाइन ट्रांसफर
नई दिल्ली:
पुराना वाहन खरीद या बेच रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन को या सेकंड हैंड वाहन खरीदने के बाद उसकी RC को अपने नाम ट्रांसफर करवाना बेहद मुश्किल भरा होता है. वक्त पर वक्त निकला चला जाता है और लोग दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाते हैं. यहाँ तक कि कई बार तो महीनों बीत जाने के बाद भी काम नहीं बन पाता. अगर आप भी ऐसी ही प[अरेशानी से गुजर रहे हैं और ऑफिस के चक्कर काटते काटते थक गए हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए बहद काम की साबित हो सकती है. आज हम आपको वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर (Vehicle Registration Transfer) से संबंधित कुछ बहुत ही आसान ऑनलाइन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं.
ट्रांसफर करने का ऑफलाइन प्रोसेस
- आरटीओ जाकर सारा प्रोसेस करें. सभी डॉक्यूमेंट और फीस दें. फिर उनकी बताई गई तारीख पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें.
- बता दें कि किसी भी वाहन को बेचने के 14 दिन के बाद उसकी आरसी ट्रासंफर होना अनिवार्य होती है.
- 30 दिन के भीतर आरसी ट्रांसफर होकर स्मार्ट कार्ड के रूप में दिए गए पते पर भेज दी जाती है.
- अगर वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है तो फॉर्म 28 का उपयोग किया जाता है.
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ट्रांसफर करने का ऑनलाइन तरीका
- वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले Ministry of Transport Highway की वेबसाइट (https://parivahan.gov.in/parivahan/) पर जाना होगा.
- इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि डालकर अपना अकाउंट बनाना है.
- अकाउंट बनाने के बाद आपको Online Service पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको Vehicle Releted service पर क्लिक करना है.
- आपके सामने एक Application Form खुलेगा, जिसमें आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, Chechis number डालकर OTP क्रिएट करना होगा.
- ये OTP आपके Mobile Number पर ही आएगा.
- OTP डालने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा. जिसमें आपको Transfer of Ownership पर क्लिक करके सबमिट करना है.
- Submit करने के बाद आपके सामने एक और Form आएगा, जिसमें आपको आपके वाहन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देनी होगी.
- इसके बाद आपको Form को फिर से सबमिट करना होगा. फिर आपको अपनी सुविधानुसार RTO ऑफिस से एप्लाइंटमेंट की तारीख लेनी है.
- इसके बाद उस पर संबंधित डॉक्यूमेंटस लेकर आरटीओ ऑफिस जाना है.
- इन सभी कामों कि आपको फीस भी देनी होगी.
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ये फॉर्म्स करने होते हैं जमा
- आरटीओ से आपको कुछ फॉर्म दिये जाते हैं, जैसे फॉर्म 29, 30, 35, 36.
- फॉर्म 29, 30 सेल लेटर के होते हैं.
- फॉर्म नंबर 30 Hypothecation Terminated के लिए होता है.
- इन सभी Form के प्रिंटआउट पर वाहन लेने और देने वाले को सिग्नेचर करना होता है.
- सिग्नेचर्ड प्रिंटआउट को फिर से आरटीओ में जमा करना होता है.
- जिसके बाद आरटीओ द्वारा उस व्यक्ति के नाम पर RC जारी कर दिया जाता है जिसे आपने गाड़ी बेची है.
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