क्‍या आपको भी आया है आयकर विभाग का नोटिस, असली है या फर्जी ऐसे करें चेक

इनकम टैक्स अथॉरिटीज की ओर से जारी होने वाले सभी नोटिस, ऑर्डर, समन को सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से जारी किया जाएगा

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Drigraj Madheshia
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प्रतिकात्‍मक तस्‍वीर

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को मंदी की मार से उबारने के लिए बूस्‍टर डोज दिया था. इसमें उन्‍होंने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं भी की थीं. इसके तहत 1 अक्टूबर 2019 को या इसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज की ओर से जारी होने वाले सभी नोटिस, ऑर्डर, समन को सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम से जारी किया जाएगा और इन पर एक कंप्यूटर जनरेटेड यूनीक डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) मौजूद रहेगा.

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यानी करदाता अब DIN के जरिए उन्हें मिलने वाले टैक्स नोटिस/ऑर्डर को जांच कर सकते हैं कि वे असली हैं या फर्जी. इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है. आइए जानते हैं टैक्स नोटिस की असलियत का पता लगाने के लिए क्या प्रॉसेस फॉलो करनी होती है…

  • सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • यहां लेफ्ट यानी बायीं ओर ‘क्‍विक लिंक्स’ टैब के नीचे ‘ऑथेंटिकेट’ टैब दिखाई देगा.
  • इसमें ‘नोटिस/ऑर्डर इश्यूड बाय ITD’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अब एक नया पेज खुलेगा.
  • इसमें दो तरीकों से नोटिस/ऑर्डर की सत्यता की जांच की जा सकती है.
  • एक DIN के जरिए और दूसरा पैन, असेसमेंट ईयर, नोटिस सेक्शन, नोटिस जारी होने का महीना और साल डालकर.
  • डिटेल्स भरने के बाद अंत में कैप्चा कोड डालना होगा. प्रॉसेस पूरी होने के बाद अगर आपको मिला नोटिस/ऑर्डर सही है, तो वही डॉक्युमेंट वेबसाइट पर भी दिखाई पड़ेगा.
  • यहां एक मैसेज शो होगा- ‘यस, नोटिस इज वैलिड एंड इश्यूड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी.’



Income Tax Departments ITR Filing nirmala-sitharaman
      
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