देशभर में होली का माहौल है. हर तरफ रंग, अबीर व पिचकारी की दुकानें सजी हैं. लोगों इसे लेकर काफी उत्साहित हैं. मगर होली से पहले आपको कई चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है. इनमें से एक है, नोटों का.. दरअसल होली खेलते वक्त अक्सर हमारे जेब में मौजूद नोट रंगीन हो जाते हैं, जिसके बाद इसे हम इस्तेमाल में नहीं ले पाते हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन रंगीन नोटों को लेकर भी खास नियम हैं. चलिए जानते हैं क्या है वो नियम...
जरूरी है बैंक का ग्राहक होना
दरअसल रंगीन नोटो को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है कि, कोई भी दुकानदार कलर लगे हुए नोट को लेने से इनकार नहीं कर सकता है. न सिर्फ इतना, बल्कि अगर आपके पास मौजूद नोट पुराने फटे, मुड़े हुए हैं, तो भी इन नोटों को बदला जा सकता है. ये बिल्कुल मुफ्त है, हालांकि इसके लिए आपको बैंक का ग्राहक होना जरूरी है.
..मगर मिलेगा इतना पैसा
मालूम हो कि, बैंक ग्राहक को किसी भी फटे हुए नोट को बदलने पर उस नोट की कंडिशन के अनुसार ही पैसा लौटाता है. मसलन, अगर आप 2000 रुपये के नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर के साथ बैंक को लौटाते हैं, तो बदले में बैंक आपको पूरा पैसा देगा, जबकि अगर केवल 44 वर्ग सेंटीमीटर का ही देते हैं, तो आधा ही मूल्य मिलेगा. ठीक इसी तरह अगर आप 200 रुपये की फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा बदलते हैं, तो पूरा पैसा मिलेगा, मगर 39 वर्ग सीएम पर आधा बैंक बदले में आधा पैसा ही मिलता है.
नोट नकली नहीं होनी चाहिए
गौरतलब है कि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तय नियमों बताते हैं कि, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट ग्राहक से स्वीकार करने होंगे, मगर वह नकली नहीं होने चाहिए.
Source : News Nation Bureau