सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं. आज से साल 2020 शुरू हो गया है. नया साल जहां नई उमंगें, नई तरंगे और नया विश्वास लेकर आया है, वहीं कुछ बदलाव भी लेकर आया है. वैसे तो हर नए साल में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन यह नया साल यानी 2020 कुछ बदलावों के साथ आया है. इससे आपकी जेब पर असर पड़े सकता है. इनमें पीएफ, बीमा, ज्वेलरी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नियम भी शामिल हैं. पढ़िए ऐसे 10 बदलावों के बारे में
- पीएफ में खुद तय कर सकेंगे अंशदा
नए साल से वो कंपनियां भी भविष्य निधि के दायरे में आएंगी, जहां केवल 10 कर्मचारी भी काम करते हैं. कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे. पेंशन फंड से एकमुश्त निकासी संभव होगी.
- रेपो रेट से जुड़े कर्ज 0.25% सस्त
एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25% घटा दिया है. पुराने ग्राहकों को भी नई दरों का फायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी रीसेट डेट भी 1 जनवरी है.
- NEFT: लेन-देन पर अब शुल्क नहीं
एनईएफटी (NEFT) के जरिए बैंकों में लेन-देन पर शुल्क नहीं चुकाना होगा. एनईएफटी (NEFT) भी अब हफ्ते के 24*7 दिन हो सकेगा. भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुगतान किया जा सकेगा.
- ज्वेलरी : हॉलमार्किंग अब अनिवार्य
सोने-चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी. हालांकि, ग्रामीण इलाकों में 1 साल तक छूट रहेगी. ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी. इस वजह से अब दाम भी बढ़ सकते हैं.
- Rupay-UPI: अब चार्ज नहीं लगेगा
50 करोड़ रु. से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को बिना एमडीआर चार्ज के रुपे कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा देनी होगी.
- PAN : आधार लिंक के लिए 3 माह मिले
31 दिसंबर तक पैन आधार से लिंक कराना जरूरी था वरना 1 जनवरी से पैन कार्ड मान्य नहीं होता. अब इसके लिए मार्च 2020 तक का समय मिला है.
- Insurance Policy : प्रीमियम महंगा होगा
आईआरडीए (IRDA) ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है, जिससे प्रीमियम महंगा होगा. वहीं, एलआईसी (LIC) ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोषणा की है.
- Debit Card : चिप वाले कार्ड ही चलेंगे
31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना जरूरी किया गया था. नए साल में पुराने डेबिट कार्ड से कैश नहीं निकाल पाएंगे. इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेकार हो जाएगी, जिससे एटीएम ग्राहक का डेटा पहचानती है.
- ATM: कैश निकालने के लिए OTP
एसबीआई ने एटीएम से 10 हजार रु. से ज्यादा कैश निकालने के नियम बदले हैं. रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसे निकालने के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा.
- Fastag अब जरूरी, वरना दोगुना टोल
15 जनवरी के बाद एनएच (NH) से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा. 1 करोड़ फास्टैग जारी हुए हैं. फास्टैग नहीं हुआ तो दोगुना टोल चुकाना होगा.