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Corona Lockdown 2.0: ऑनलाइन खरीदारी के शौकीन हैं तो ये खबर जरूर पढ़ें, 20 अप्रैल से होंगे लागू

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने मंगलवार को 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इसे लेकर सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है.

Updated on: 15 Apr 2020, 02:55 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने मंगलवार को 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इसे लेकर सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है. माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में जल्द ही ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेजन (Amazon), फ्लिपकार्ट (flipkart)) से सामान खरीद सकेंगे. नई गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद 20 अप्रैल से सभी गतिविधियां लागू होंगी.

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नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पूरे देश में सीमांकित नियंत्रण क्षेत्रों, रेड जोन और हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह माल लाने और ले जाने की मंजूरी दी जाएगी. इसके तहत माल-पार्सल के परिवहन के लिए रेलवे का संचालन, मालवाहक आवाजाही के लिए हवाई अड्डों और कार्गो के लिए लैंड पोर्ट पर परिचालन शामिल है. इसके साथ ही डिलीवरी के लिए ट्रकों तथा ई-कॉमर्स वाहनों की आवाजाही भी होगी.

गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि रेड जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में जरूरी सामान और ई-कॉमर्स वाहनों को अनुमति दी जाएगी. साथ ही इन क्षेत्रों में कुरियर सर्विस वाहनों को भी मंजूरी मिलेगी. सरकार का कहना है कि आवश्यक चीजों या वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला में सभी सुविधाएं चाहे वे स्थानीय दुकानों, रिटेल स्टोर या ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से हों, उन्हें डिलिवरी की मंजूरी दी जाएगी.

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इसके लिए इन लोगों या सामान पहुंचाने वालों को सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. उम्मीद की जा रही कि नई गाइडलाइंस से शॉपिंग वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट लोगों के ऑर्डर ले सकेंगे और डिलिवरी भी कर सकेंगे.