Corona Lockdown 2.0: ऑनलाइन खरीदारी के शौकीन हैं तो ये खबर जरूर पढ़ें, 20 अप्रैल से होंगे लागू

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने मंगलवार को 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इसे लेकर सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
amazon

ऑनलाइन खरीदारी के शौकीन हैं तो ये खबर जरूर पढ़ें( Photo Credit : फाइल फोटो)

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने मंगलवार को 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इसे लेकर सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है. माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में जल्द ही ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेजन (Amazon), फ्लिपकार्ट (flipkart)) से सामान खरीद सकेंगे. नई गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद 20 अप्रैल से सभी गतिविधियां लागू होंगी.

Advertisment

यह भी पढ़ेंःगुजरात के सीएम विजय रुपाणी में फिलहाल कोरोना के लक्षण नहीं, जांच के बाद बोले डॉक्टर

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पूरे देश में सीमांकित नियंत्रण क्षेत्रों, रेड जोन और हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह माल लाने और ले जाने की मंजूरी दी जाएगी. इसके तहत माल-पार्सल के परिवहन के लिए रेलवे का संचालन, मालवाहक आवाजाही के लिए हवाई अड्डों और कार्गो के लिए लैंड पोर्ट पर परिचालन शामिल है. इसके साथ ही डिलीवरी के लिए ट्रकों तथा ई-कॉमर्स वाहनों की आवाजाही भी होगी.

गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि रेड जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में जरूरी सामान और ई-कॉमर्स वाहनों को अनुमति दी जाएगी. साथ ही इन क्षेत्रों में कुरियर सर्विस वाहनों को भी मंजूरी मिलेगी. सरकार का कहना है कि आवश्यक चीजों या वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला में सभी सुविधाएं चाहे वे स्थानीय दुकानों, रिटेल स्टोर या ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से हों, उन्हें डिलिवरी की मंजूरी दी जाएगी.

यह भी पढ़ेंःसिर्फ इन चीजों के लिए ही हो सकता है आधार कार्ड का इस्तेमाल, UIDAI ने जारी किया स्पष्टीकरण

इसके लिए इन लोगों या सामान पहुंचाने वालों को सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. उम्मीद की जा रही कि नई गाइडलाइंस से शॉपिंग वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट लोगों के ऑर्डर ले सकेंगे और डिलिवरी भी कर सकेंगे.

Amazon FlipKart Modi Government corona-virus lockdown 2.0 covid-19 E-commerce coronavirus
      
Advertisment