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Govt Scheme: अब बेटी का जन्म होने पर मनेगा उत्सव, सरकार देगी 50,000 रुपए

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana: देश में बेटियों को आर्थिक लाभ देने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं. अलग-अलग राज्यों में इन योजनाओं का लाभ पात्र लोग उठा भी रहे हैं.

Updated on: 12 Jan 2023, 04:41 PM

highlights

  • मांझी कन्या भाग्यश्री  योजना के तहत सरकार कर रही मदद
  • दो बेटियों का एक ही परिवार में जन्म होने पर भी मिलेगा योजना का लाभ 

नई दिल्ली :

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana: देश में बेटियों को आर्थिक लाभ देने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं. अलग-अलग राज्यों में इन योजनाओं का लाभ पात्र लोग उठा भी रहे हैं. आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम है, मांझी कन्या भाग्य श्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashree).यह योजना महाराष्ट्र (Maharashtra)राज्य में संचालित है. जिसके तहते बेटी को जन्म लेते ही उसके परिजनों को 50 हजार रुपए की आर्थिक साहयता राज्य सरकार की ओर से की जाती है. स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटस (required documents)विभाग में जमा कराने होंगे. इसके बाद आप योजना का लाभ उठा सकते हैं. आइये जानते हैं योजना के बारे में ज्यादा  जानकारी...

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दरअसल, मांझी कन्या भाग्य श्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashree Yojana)महाराष्ट्र में कई सालों से संचालित  है. जानकारी के मुताबिक स्कीम की शुरूआत 1 अप्रैल 2016 को की गई थी. लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में हजारों पात्र लोग स्कीम का लाभ नहीं ले पाते हैं. स्कीम के लिए सरकार ने कुछ शर्त भी रखी हैं. जैसे यदि आपके परिवार में दो बेटियों का जन्म हुआ है, तो भी आवेदक स्कीम का लाभ ले सकता है. वहीं अगर परिवार में तीसरी बेटी का जन्म हुआ है तो उसे स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा.

ये है आवेदन का तरीका 
अगर आप मांझी कन्या भाग्य श्री योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां से संबंधित योजना का फॅार्म डाउनलोड करना होगा.. इसके बाद फॅार्म को अराम से बैठकर पूरी जानकारी भरें. साथ ही जरूरी डॅाक्यूमेंट्स सलग्न करके महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करें. इसके बाद आप स्कीम के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद के अधिकारी हो जाएंगे. 

ये दस्तावेज होना जरूरी 
बिटिया के जन्म का प्रमाणपत्र, पैरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज आपको फॅार्म के साथ अटैच करना होगा. इसके बाद महिला एवं बाल अपने जनपद के महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करना होगा. याद रहे सभी जानकारी फिल करने के बाद एक बार फार्म को अवश्य पढ़ लें. कोई भी गलती होने पर स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रह सकते हैं..