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Google पर कर दी ये गलती तो जाना पड़ेगा जेल, जानें क्या है नया नियम

इंटरनेट (Internet) के जमाने में देश के 99 प्रतिशत लोग गूलग सर्च इंजन (Google search engine) उपयोग करते हैं. गूगल (Google) एक ऐसा सर्चिंग प्लेटफॉर्म है. जहां आप कुछ भी जाकर खोज सकते हैं.

Updated on: 19 Dec 2021, 11:39 PM

highlights

  • नए नियम के तहत ज्यादा सतर्क हुआ गूगल 
  • आज-कल कई प्रतिबंद वाली चीजों को भी लोग गूगल पर कर रहे सर्च 
  • अगली बार कर दी ये गलती तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान 
     

नई दिल्ली :

इंटरनेट (Internet) के जमाने में देश के 99 प्रतिशत लोग गूलग सर्च इंजन (Google search engine) उपयोग करते हैं. गूगल (Google) एक ऐसा सर्चिंग प्लेटफॉर्म है. जहां आप कुछ भी जाकर खोज सकते हैं. लेकिन कुछ जालसाज व दूषित मानसिकता के लोग इसका उपयोग गलत कामों के लिए भी करने लगे हैं. जिसको लेकर गूगल ने नए नियम तैयार किये हैं. जानकारी के मुताबिक यदि ऐसी कोई चीज जिसे गूगल एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं संबंधित आरोपी को जेल भी जाना पड़ेगा. ऐसे मे यदि आप कुछ आगे से सर्च करें तो जरा इन बातों का ध्यान रखकर ही सर्च करें. नहीं तो परेसानी उठानी पड़ सकती है.

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आपको बता दें कि भारत की मोदी सरकार चाइल्ड पोर्न को लेकर काफी सख्त है. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गंदी मानसिकता के लोग गूगल पर चाइल्ड पोर्न सर्च करते हैं. यदि आप आगे भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी. क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी है. पास्को एक्ट 2012 के सेक्शन 14 के तहत चाइल्ड पोर्न देखने को शेयर करना और उसे बनाना कानूनन अपराध है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. एक जनवरी से इसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है.

ये न करें बिल्कुल सर्च 
 किसी भी रेप पीड़िता या छेड़छाड़ की आरोपी महिला का फोटो सर्च करना भी गैरकानूनी है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार पीड़िता के नाम और फोटो को उजागर करना गैरकानूनी करार दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक 'कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया आदि किसी भी प्लेटफॉर्म से छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार पीड़िता की पहचान ज़ाहिर नहीं कर सकता. यदि आपने ऐसा किया तो आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है.