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इन लोगों के लिए खुशखबरी, NPPA ने तय किए 84 दवाओं के दाम

NPPA fixed prices of medicines: अगर आप कॉलेस्ट्रॉल, सिरदर्द या डायबिटीज से ग्रसित हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि (NPPA) ने इन बीमारियों की दवाओं के दाम तय कर दिये हैं.

Updated on: 04 Jul 2022, 10:29 AM

highlights

  • एनपीपीए ने मधुमेह, सिरदर्द और BP की 84 दवाओं की कीमतें की तय
  • मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 10.47 रुपये होगी

नई दिल्ली :

NPPA fixed prices of medicines: अगर आप कॉलेस्ट्रॉल, सिरदर्द या डायबिटीज से ग्रसित हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि (NPPA) ने इन बीमारियों की दवाओं के दाम तय कर दिये हैं. इसके बाद आपको कोई भी कैमिस्ट ओवर रेट पर नहीं बेच पाएगा. आपको बता दें कि दवाओं की कीमत तय करने संबंधी नियामक एनपीपीए ने मधुमेह, सिरदर्द और उच्च रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल होने वाली लगभग 84 दवाओं का मूल्य तक दिया है. जिससे देश के लाखों लोगों को फायदा होगा. क्योंकि अब इन 84 दवाओं को ज्यादा रेट पर नहीं बेच पाएगा. अभी तक मनमाने ढंग से इनकी कीमते ग्राहकों से वसूली जा रही थी.

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आपको बता दें कि राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने के लिए फॉर्मूलेशन की कीमतें भी तय की हैं. नियामक ने एक अधिसूचना में कहा कि दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एनपीपीए ने दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई हैं. आदेश के अनुसार, वोग्लिबोस और (एसआर) मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 10.47 रुपये होगी. वहीं पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है. इसके अलावा एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13.91 रुपये तय की गई है. यदि कोई भी थोक विक्रेता या रिटेलर इन दवाओं को ज्यादा रेट पर बेचता पाया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

मनमानी कीमत वसूल रहे विक्रेता
अभी तक इन बीमारियों की कीमत कंपनियों ने मनमाने ढंग से प्रिंट की गई थी. कई दवाओं की कीमत काफी ज्यदा रखी गई थी. साथ ही थोक विक्रेता से लेकर रिटेलर तक इन्हें अपने हिसाब से ही बेच रहे थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्योंकि NPPA अब इन 84 दवाओं की कीमत ऑथेंटिक रूप से तय कर चुका है.