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UP में बेटियों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार दे रही 15,000 रुपए

UP Government: उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि यूपी की योगी सरकार (Yogi Sarkar) राज्य में जन्म लेने वाली बच्चियों को 15 हजार रुपए आर्थिक मदद दे रही है.

Updated on: 06 Nov 2022, 12:03 PM

highlights

  • सरकार ने 2019 में शुरू की थी बेटियों को आर्थिक साहयता देने की स्कीम 
  • आज भी जानकारी के अभाव लोग नहीं उठा पा रहे योजना का लाभ 

नई दिल्ली :

UP Government: उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि यूपी की योगी सरकार (Yogi Sarkar) राज्य में जन्म लेने वाली बच्चियों को 15 हजार रुपए आर्थिक मदद दे रही है. हालाकि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Chief Minister Kanya Sumangala Yojana)की शुरुआत 2019 में हुई थी. लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी 60 फीसदी लोग स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. वहीं आंकड़ों के मुताबिक अब कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana)के तहत 9.36 लाख बालिकाओं को लाभांवित किया भी जा चुका है. स्कीम का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. जिसमें आवेदक करने वाले माता-पिता की आय 3 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नही होनी चाहिये.

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ऐसे मिलेगी 15 हजार की धनराशि 
आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना (Chief Minister Kanya Sumangala Yojana) के तहत जब बच्ची का जन्म होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2000 रुपए की पहली किस्त मिलेगी. इसके बाद जैसे ही आपकी बेटी एक साल की होगी, तब दूसरी किस्त 1000 रुपए रूप में दी जाएगी. इसके बाद पढाई के दाखिले के समय 2000 रुपए तीसरी किस्त बेटी के खाते में जमा होगी. यही नहीं जैसे ही बच्ची कक्षा 6 में पहुंचेगी तो 2000 रुपए की चौथी किस्त सरकार की ओर से भेजी जाती है. वहीं कक्षा 9वीं में पहुंचने पर 3000 रुपए की पांचवी किस्त बेटी के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी. साथ ही बच्ची जैसी 12वीं कक्षा पास करती है तो 5000 हजार रुपए की लास्ट व छटवीं किस्त दी जाएगी. इस तरह 15 हजार रुपए की कुल मदद राज्य सरकार आपको देगी.

ये है पात्रता 
यूपी सरकार की महत्वकांशी योजना कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए आपको राज्य का निवासी होना अनिवार्य है. साथ ही जन्म लेने वाली बच्ची के माता-पिता की आय तीन लाख रुपए सालाना से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निवास प्रमाणपत्र के साथ आय प्रमाणपत्र भी देना होगा. इसके बाद ही बच्ची के नाम  से खाता खोला जाएगा. स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए योजना की Official Website @mksy.up.gov.in पर जाकर विजट कर सकते हैं. वहीं स्कीम से जुड़ने के लिए भी इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है.