logo-image

31 दिसंबर तक निपटा लें ये काम, वरना लग सकता है लाखों का चूना!

अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं और अभी तक ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) नहीं कराया है तो 31 दिसंबर से पहले करा लें. वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Updated on: 25 Dec 2021, 11:01 AM

नई दिल्ली:

साल 2021 खत्म होने में केवल 1 हफ्ते का समय बचा है. ऐसे में लोग नए साल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. लेकिन कुछ काम हैं, जिन्हें निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है. इन कामों को आप 31 दिसंबर से पहले कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. यहां तक कि आपका लाखों का नुकसान हो सकता है. हम बात कर रहे हैं  ईपीएफओ ई-नॉमिनेशन (EPFO E-Nomination) की. जो अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो जल्दी करें.

दरअसल, ईपीएफओ (EPFO) ने अब सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी बनाना अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे पीएफ खाताधारकों को सुरक्षा दी जा सके. अगर भविष्य में पीएफ खाताधारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो उनके आश्रितों को बीमा और पेंशन मिल जाती है. जिसके चलते ईपीएफओ ने नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है.

ये सुनकर आपका मूड जरूर खराब हो गया होगा कि कहां आप न्यू ईयर प्लान कर रहे थे और अब आपको अपने पीएफ अकाउंट से नॉमिनी जोड़ना पड़ेगा. तो हमारे पास इसका एक उपाय है. वो ये है कि आपको नॉमिनी जोड़ने के लिए कही जाने की जरूरत नहीं, बल्कि ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं. आप चाहें तो एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं. साथ ही खाताधारक ये भी तय कर सकता है कि किस नॉमिनी को लाभ का कितना हिस्सा दिया जाएगा. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) कैसे करना है.

1. ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं.
2. फिर अपना यूएएन और पासवर्ड डालें और लॉग इन करें.
3. जिसके बाद मैनेज सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
4. जहां नॉमिनी का नाम, लाभ का हिस्सा आदि जानकारियां डालें और फोटो अटैच कर सबमिट करें.
5. अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें.
6. फिर सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक कर इस प्रोसेस को कंप्लीट करें.

आपको बताते चलें कि ईपीएफओ (EPFO) ने आजादी के अमृत महोत्सव (Aazadi Ke Amrit Mahotsav) के अंतर्गत ई-नॉमिनेशन अभियान शुरू किया है. जिसके तहत नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. ईपीएफओ (EPFO) ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 तय की है. अगर कोई पीएफ खाताधारक ऐसा नहीं करता है, तो वह अपने पीएफ अकाउंट से किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा. यहीं नहीं इन खाताधारकों को सात लाख के बीमा कवर का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा.