Advertisment

1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी हुआ फास्टैग

एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (Motor Vehicle Act) 1989 में संशोधन किया गया.

author-image
Nihar Saxena
New Update
Fastag

अगले साल से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी होगा फास्टैग.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

Advertisment

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग (Fastag) होना जरूरी कर दिया. एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (Motor Vehicle Act) 1989 में संशोधन किया गया. मंत्रालय ने इसे लेकर बीते छह नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी थी. 

यह भी पढ़ेंः जो बाइडेन ने ट्रंप को दी करारी शिकस्त, होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति

2017 के वाहनों में फास्टैग जरूरी
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार एक दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन विनिर्माता या उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं. साथ ही यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा. इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर, 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ेंः  Exit Poll 2020: रोजगार नीतीश पर पड़ा भारी, तेजस्‍वी ने लूटी महफिल

थर्ड पार्टी बीमा के लिए भी जरूरी
फॉर्म 51 में संशोधन के जरिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि एक नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है. इसमें फास्टैग आईडी का ब्यौरा शामिल होगा. यह एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आने के साथ लागू होगा. यह अधिसूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर शुल्क का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगी और वाहन बिना किसी रुकावट केफी प्लाजासे गुजर सकेंगे. इससे वाहनों को प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और ईंधन की बचत होगी.

टोल प्लाजा Motor Vehicles Act फास्टैग Toll Plaza fastag केंद्रीय मोटर वाहन नियम vehicles
Advertisment
Advertisment
Advertisment