/newsnation/media/post_attachments/images/2024/05/17/flight-facility-96.jpg)
सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)
Flights Facility: सेंट्रल एविएशन डिपार्टमेंट देश के दिव्यांगों को खास सुविधा दी है. जिससे देश के लाखों दिव्यांग लाभांवित होंगे. आपको बता दें कि देश में दिव्यांगों के लिए पहले से भी खाना, पढ़ाई से लेकर यात्रा तक काफी छूट का प्रावधान है. अब सेंट्रल एविएशन डिपार्टमेंट ने भी दिव्यांगों के लिए कई सुविधाएं शुरू की हैं. जिसमें उन्हें फ्लाइट के अंदर असिस्टिव डिवाइस ले जाने की अनुमति मिल गई है. यही नहीं गाइड डॅाग भी दिव्यांगजन फ्लाइट में ले जा सकेंगे. आइये जानते हैं किन चीजों को हवाई यात्रा के दौरान दिव्यांगजन ले जा सकेंगे...
यह भी पढे़ें : Religious Tourism: यहां बेरोजगार युवकों की होगी चांदी, इन सेक्टर्स में मिलेंगी 2 लाख नौकरियां
इन चीजों की मिली अनुमति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब देश की कोई एयरलाइन दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट आदि लेकर जाने से नहीं रोक सकती है. हालांकि इन चीजों को लेजाने से पहले आपको इनकी पूरी जानकारी एयरपोर्ट प्रबंधन को देनी होगी. साथ ही दिव्यांगजनों को ध्यान देना होगा कि पैसेंजर्स के चेकिंग लगेज पर अस्सिटिव डिवाइस का टैग लगवाना जरूरी होगा. ताकि सामान को खोजने में कोई परेशानी न हो. अभी तक दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस ले जाने की छूट नहीं थी. इसलिए दिव्यांगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी...
गाइड डॉग ले जाने की भी अनुमति
इसके अलावा अब दिव्यांग अपने साथ फ्लाइट में गाइड डॉग ले जा सकते. कोई भी एयरलाइन कंपनी आपको हेल्पिंग किट या गाइड डॅाग ले जाने से मना नहीं कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो उसे लिखित में बताना होगा कि आखिर क्यों अनुमति नहीं दी गई है. हां इसके लिए कुछ शर्त भी रखी गई हैं. डॉग का मेडिकल लिखित में होना चाहिए, साथ ही उसे कोई सीट नहीं मिलेगी, अपनी बगल में बैठाकर उसे यात्रा पर ले जा सकते हैं. ऐसे लोगों को बुकिंग पेज पर एक DPNA कोड डालना होगा. इसके बाद उन्हें स्पेशल सुविधा दी जाएगी.
इन नियमों को करना होगा फॅालो
यदि कोई भी दिव्यांगजन उपरोक्त सामान को फ्लाइट्स में ले जाना चाहता है तो यात्रा के 48 घंटे पहले अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताना होगा. साथ ही ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी लिखित में बताना होगा. फ्लाइट में जाने के बाद दिव्यांग अपनी जरूरत के हिसाब से एयर होस्टेस से सहायता मांग सकते हैं. डिपार्चर टर्मिनल से एग्जिट प्वाइंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है, यही नहीं डिपार्चर के बाद एयरलाइन के कर्मचारी से एग्जिट प्वाइंट तक छोड़ने के के लिए मदद भी मांग सकते हैं..
HIGHLIGHTS
- सेंट्रल एविएशन डिपार्टमेंट ने दिव्यांगों को दी बड़ी राहत
- असिस्टिव डिवाइस से लेकर कई चीजों को फ्लाइट्स में ले जाने की अनुमति
- फ्लाइट में गाइड डॅाग ले जाने की भी मिली सुविधा
Source : News Nation Bureau