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ITR पर वित्त मंत्री सीतारमण का बयान- नहीं बढ़ाई जाएगी आखिरी तारीख

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman  ) ने आज यानी शु्क्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि आईटीआर दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई जा रही है.

Updated on: 31 Dec 2021, 05:08 PM

highlights

  • इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने की आज आखिरी तारीख
  • वित्त मंत्री ने कहा कि ITR दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई जा रही है
  • आयकर विभाग ने ITR भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की थी 

नई दिल्ली:

आयकर ( Income Tax ) के दायरे में आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है. आज इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरने की आखिरी तारीख है, जिसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप आईटीआर दाखिल करने का मौका चूक जाते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और 5000 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपको बता दें कि आयकर विभाग ( Income tax department ) की ओर से इनकम टैक्स रिर्टन भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन लोगों का अनुमान था कि यह तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है. लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman  ) ने आज यानी शु्क्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि आईटीआर दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाई जा रही है.

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Today's Income Tax raids (at the properties of perfume businessmen & SP MLC Pushpraj Jain and others) are also being carried out based on actionable intelligence. Unconnected materials are surfacing in today's IT raids: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/zeHSZwQhd5

— ANI (@ANI) December 31, 2021

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि GST परिषद की बैठक में कपड़े पर GST दर पर यथास्थिति को 5% तक बनाए रखने और इसे 12% तक नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कपड़े पर GST दर के मुद्दे को दर युक्तिकरण समिति को भेजा जाएगा, जो फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देगी. दरअसल, आयकर भरना एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों में आता है. आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिर्टन को लेकर कुछ नियम कायदे भी बनाए गए हैं, जैसे कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से कम है और उसकी वार्षिक आय ढ़ाई लाख रुपए है तो उसको आयकर में छूट दी जाती है. वहीं, अगर किसी व्यक्ति कुल कमाई कर छूट से ज्यादा होती है तो आईटीआर भरना होता है.