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1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होगा FasTag, जानिए इसके बारे में सबकुछ

What Is The Benefit Of FasTag: जानकारी के मुताबिक एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए ‘एम’ और ‘एन’ श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है.

Updated on: 29 Dec 2020, 11:26 AM

नई दिल्ली :

What Is The Benefit Of FasTag: अगर आपने अभी तक अपने वाहन के लिए फास्टैग (How To Use Fastag) नहीं लिया है तो ले लीजिए क्योंकि अगले साल यानि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग (Where To Get FasTag) अनिवार्य होने जा रहा है. केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union MSME, Road Transport And Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि सभी चार पहिया वाहनों के लिए नए साल यानी एक जनवरी, 2021 से फास्टैग (What Is FasTag) अनिवार्य हो जाएगा. बता दें कि फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी. यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है.

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राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य

जानकारी के मुताबिक एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए ‘एम’ और ‘एन’ श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है. पहले एक दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था. इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है. 

फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा: नितिन गडकरी 
फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा. गडकरी ने वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा क्योंकि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. इससे अलावा इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी. 

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2016 में हुई थी फास्टैग की शुरुआत
फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे. उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए. मंत्रालय ने इस साल नवंबर में अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों और एक दिसंबर, 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार एक दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी है. राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को एक अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है. 

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रिकॉर्ड 50 लाख लेनदेन के साथ 80 करोड़ रुपये प्रतिदिन पर पहुंचा इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
फास्टैग (FasTag) के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अब रिकॉर्ड 50 लाख लेनदेन के साथ 80 करोड़ रुपये प्रतिदिन पर पहुंच गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार, फास्टैग के जरिए टोल संग्रह 24 दिसंबर, 2020 को पहली बार 80 करोड़ रुपये प्रतिदिन के आंकड़े को पार कर गया. एनएचएआई ने अपने बयान में कहा है कि अब तक 2.20 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं. 

फास्टैग में बैलेंस चेक करने के लिए ऐप में नया अपडेट
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का कहना है कि फास्टैग ऐप में नई विशेषता जोड़ने के लिए उसमें अपडेट किया गया है. इस सुविधा के जरिए फास्टैग में उपलब्ध राशि का पता लगाया जा सकेगा. 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मोबाइल ऐप माई फासटैग ऐप को अपडेट कर दिया है. अपडेट के बाद चेक बैलेंस स्टेटस की सुविधा को जोड़ दिया गया है. अब फास्टैग में उपलब्ध राशि का पता लगाया जा सकता है.

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तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को किया गया अनिवार्य
फॉर्म-51 (बीमा प्रमाण पत्र) में संशोधन कर नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया गया है. बीमा प्रमाणपत्र में संशोधन का यह नया नियम एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा. देशभर में टोल बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुंगी कर एकत्रित करने के लिए फास्टैग की व्यवस्था लायी गयी है.