वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से वाहनों के लिए अनिवार्य होगा FasTag

केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union MSME, Road Transport And Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि वाहनों के लिए नए साल यानी एक जनवरी, 2021 से फास्टैग (FasTag)अनिवार्य होगा.

केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union MSME, Road Transport And Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि वाहनों के लिए नए साल यानी एक जनवरी, 2021 से फास्टैग (FasTag)अनिवार्य होगा.

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Dhirendra Kumar
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What Is The Benefit Of FasTag

What Is The Benefit Of FasTag( Photo Credit : newsnation)

अगर आपने अभी तक अपने वाहन के लिए फास्टैग (FasTag) नहीं लिया है तो ले लीजिए क्योंकि अगले साल यानि 1 जनवरी से फास्टैग (Where To Get FasTag) अनिवार्य होने जा रहा है. केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union MSME, Road Transport And Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि वाहनों के लिए नए साल यानी एक जनवरी, 2021 से फास्टैग (What Is The Benefit Of FasTag) अनिवार्य होगा. बता दें कि फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी. यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है.

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फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा: नितिन गडकरी 
फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा. गडकरी ने वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा क्योंकि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. इससे अलावा इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी. 

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तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को किया गया अनिवार्य
फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे. उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए. मंत्रालय ने इस साल नवंबर में अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों या एक दिसंबर, 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया.

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केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार एक दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी है. राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को एक अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है. नए तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को अनिवार्य किया गया है. यह एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा.

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