logo-image

FASTag नहीं लगाने पर वाहनों से वसूला जाएगा दोगुना टोल टैक्स, जानिए कब से लागू हो रहा है नियम

FASTag Latest News: 15 फरवरी यानि सोमवार से देशभर के टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा और अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा.

Updated on: 13 Feb 2021, 10:28 AM

highlights

  • 15 फरवरी से देशभर के टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा 
  • सरकार ने एक जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य किया था, बाद में समयसीमा बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया था

नई दिल्ली :

FASTag Latest News: अगर आपने अपने वाहन पर अभी तक फास्टैग (FASTag) नहीं लगाया है तो आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है. दरअसल, 15 फरवरी यानि सोमवार से देशभर के टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा और अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा. बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने एक जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था लेकिन बाद में समयसीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया था. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने NHAI, राज्यों में तैनात किए गए क्षेत्रीय अधिकारियों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसको लागू करने को लेकर पत्र लिखा है.

यह भी पढ़ें: Indian Railway: AC 3-टियर इकोनॉमी क्लास का नया कोच कैसा है, देखिए VIDEO

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्र में इस बात का जिक्र है कि केंद्र सरकार 15 फरवरी से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए टोल टैक्स के भुगतान को अनिवार्य कर रही है. गौरतलब है कि अभी 80 फीसदी वाहनों में फास्टैग को लगाया जा चुका है. वहीं तकरीबन 40 हजार प्वांइट आफ सेल यानि POS को टोल प्लाजा पर वितरित किया जा चुका है. सरकार ने फास्टैग व्यवस्था को लागू कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. 

मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म 
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल कार, जीप या वैन को ही इस सुविधा का फायदा मिल सकता है. वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) को फास्टैग में न्यूनतम राशि रखनी होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  NHAI से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई भी न्यूनतम राशि को रखना अनिवार्य नहीं कर सकेंगे. बता दें कि अभी तक बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अतिरिक्त 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिनिमम बैलेंस को रखने की बात कहते थे.

यह भी पढ़ें: सिर्फ ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से देहरादून, जानिए कैसे होगा ये जादू

बैलेंस निगेटिव होने के बावजूद कार को जाने की मिलेगी अनुमति
कई बार ऐसा देखा गया है कि मिनिमम बैलेंस होने की वजह से फास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को पर्याप्त शेष राशि होने के बावजूद टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ झगड़े की नौबत भी आ जाती थी. वहीं एनएचएअई ने अब फैसला किया है कि ग्राहकों को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति तब तक होगी जब तक कि उनके फास्टैग वॉलेट में बैंलेंस निगेटिव नहीं हो जाता है. अगर फास्टैग वॉलेट में पैसे कम भी हैं तो भी वाहन चालक को टोल प्लाजा से जाने की अनुमति रहेगी. हालांकि अगर वाहन चालक बाद में उसे रिचार्ज नहीं कराता है तो बैंक उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से निगेटिव अकाउंट की राशि को वसूल सकता है.