कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की ओर से महिलाओं को मिली ये बड़ी राहत, पढ़ें पूरी खबर
कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ईएसआईसी (ESIC): बता दें कि महिला बीमाधारकों को इससे पहले इसका क्लेम हासिल करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी. हालांकि अब इसे कम कर दिया गया है.
highlights
- मातृत्व अवकाश के बाद भी जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का निर्णय
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला बीमाधारक 20 जनवरी 2017 के बाद से इसका दावा कर सकती है
- महिला बीमाधारकों को इससे पहले इसका क्लेम हासिल करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी
नई दिल्ली:
कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ईएसआईसी (ESIC) ने महिला बीमाधारकों को बड़ी राहत दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ESIC की बैठक में मातृत्व अवकाश के बाद भी जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का निर्णय लिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला बीमाधारक 20 जनवरी 2017 के बाद से इसका दावा कर सकती है. बता दें कि महिला बीमाधारकों को इससे पहले इसका क्लेम हासिल करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी. हालांकि अब इसे कम कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम के तहत बचे हुए काम के दिन के आधे समय तक काम करने पर भी छुट्टी मिल जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में उत्तराखंड के हरिद्वार में 300 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय भी लिया गया है और इसमें 50 बेड सुपर स्पेशियलिटी होंगे.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अस्पताल तकरीबन ढाई लाख लोगों के स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से काम करने के अनिवार्य दिनों की सीमा को अन्य बीमाधारकों के लिए भी 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक छूट के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.
सैलरी कम होने के बावजूद महंगे प्राइवेट अस्पताल में होगा बिल्कुल मुफ्त इलाज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 21 हजार रुपये से कम है और उसकी कंपनी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में आपका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज के लिए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने ESIC लाभार्थियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है. सरकार के निर्णय के तहत अगर ESIC के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में लाभार्थी इलाज के लिए जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार ईएसआई योजना का विस्तार नए क्षेत्रों में होने की वजह से ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है.
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सरकार ईएसआई सदस्यों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक मौजूदा समय में कुछ इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में ईएसआई के अस्पताल, औषधालय या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) नहीं होने की वजह से ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा हासिल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
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